सक्ती - नाबालिग छात्रा से छेड़खानी कर अश्लील VIDEO बनाना राजू को पड़ा भारी , 03 साल के लिए गया जेल
सक्ती , 01-03-2024 3:14:18 AM
सक्ती 29 फरवरी 2024 - फास्ट ट्रैक कोर्ट सक्ती के विशेष न्यायाधीश यशवंत कुमार सारथी ने नाबालिग छात्रा के साथ छेड़खानी कर अश्लील वीडियो बनाने के आरोपी को तीन वर्ष की सश्रम कारावास की सजा और अर्थदंड से दंडित करने का निर्णय पारित किया है।
विशेष लोक अभियोजक राकेश महंत ने बताया कि नाबालिक छात्रा 05 अक्टूबर 2021 की सुबह 10 बजे जब स्कूल जा रही थी इसी दौरान आरोपी राजू चौहान पिता जगन्नाथ चौहान उम्र 30 वर्ष निवासी रनपोटा थाना हसौद ने रास्ता रोक कर छेड़खानी की यही नही 12 अक्टूबर 2021 को जब छात्रा बोर में नहा रही थी तब आरोपी ने उसका अश्लील वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम में अपलोड कर दिया।
छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी राजू चौहान के खिलाफ IPC की धारा 509 , 354 ग एवं आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया था। जिस पर आज सजा के एलान किया गया है।


















