कोचिंग सेंटर संचालकों पर सरकार ने कसा नकेल , नया गाइडलाइन किया जारी , उलंघन करने पर लगेगा भारी जुर्माना
नई दिल्ली , 20-01-2024 2:18:29 AM
नई दिल्ली 19 जनवरी 2024 - प्रामोशनल कोर्स करने वाले छात्रों की लगातार आत्महत्या के बढ़ते मामलों को लेकर केन्द्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है जिसके तहत सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है जिसमें अब कोचिंग संचालक मनमानी नहीं कर सकेंगे और सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का कोई उल्लंघन करने पाया जाता है तो उसे लाखों रूपये का जुर्माना भी देना पड़ेगा।
केन्द्र सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार अब कोचिंग संस्थान में 16 साल से कम उम्र के बच्चों को कोचिंग जाने की अनुमति नहीं होगी। इस नई गाइड लाइंस के अनुसार अब कोई भी कहीं भी और कभी भी प्राइवेट कोचिंग सेंटर नहीं खोल पाएगा। नई कोचिंग संस्थान खोलने के लिए सबसे पहले उसे रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यही नहीं अब कोचिंग सेंटर में 16 साल से कम उम्र के बच्चों को पढ़ाई के लिए नामांकन नहीं होगा। इसके अलावा कोचिंग सेंटर किसी छात्र से मनमानी फीस भी नहीं वसूल सकेंगे।
केंद्र सरकार की ओर से जारी गाइलाइन देश भर में नीट या जेईई की तैयारी कर रहे छात्रों के बढ़ते सुसाइड मामलों और देश में बेलगाम कोचिंग सेंटर्स की मनमानी को लेकर दिया है।
गाइडलाइन के मुताबिक, कोर्स की अवधि के दौरान फीस नहीं बढ़ाई जा सकेगी। तो वहीं अगर कोई छात्र शुरूआत में ही कोचिंग का पूरा शुल्क भुगतान कर देता है तो और कोर्स को बीच में छोड़ने का आवेदन किया है तो पाठ्यक्रम की शेष अवधि का पैसा वापस करना होगा जिसमें हॉस्टल और मेस फीस भी शामिल होगी।
















