प्रदेश में बार , होटल सहित शॉपिंग मॉल को खोलने की अनुमति मिली , शर्तो के साथ आज से खुलेंगे सभी ,,
छत्तीसगढ़ , 01-09-2020 3:22:41 PM
रायपुर 01 सितम्बर 2020 - कोरोना संकट के दौर में 06 महीनों के अंतराल में आखिरकार राज्य सरकार ने अनलॉक 4 के तहत प्रदेश के बार,होटल सहित शॉपिंग मॉल को खोलने की अनुमति दे दी है। राज्य सरकार ने सोमवार को आदेश जारी करते हुए ,एफ एल 3 होटल,बार और शॉपिंग मॉल को एक सितंबर से खोलने की छूट दी है। गौरतलब है कि मार्च से हुए लॉक डाउन के बाद से ही प्रदेश के सभी ,एफ एल 3 होटल,बार और शॉपिंग मॉल को 31 अगस्त तक बंद करने आदेश दिया गया था। हालकि प्रदेश के वर्त्तमान परिस्थितियों में कोरोना के संक्रमण का खतरा बढ़ते क्रम है। ऐसे में राज्य सरकार के सहमति पर वाणिज्य कर विभाग के अपर सचिव ने सभी जिला कलेक्टरो को आदेशित कर दिया है। उक्त आदेश से वाणिज्य कर गतिविधियों के व्यवसायियों को राहत जरूर मिली है।
लेकिन कोरोना संक्रमण के दृष्टिकोण से उक्त आदेश पर कई सवाल खड़े हो रहे है,,जानकर मानते है। कि जिस तेजी से बीते 6 महीनों से प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजो की संख्या बढ़ रही है। अब उसके दुगनी तेजी से संक्रमण फैल रहा है। ऐसे में प्रदेशभर के मॉल, बार होटलों के खुलने से निश्चित रूप से संक्रमण फैलना का खतरा बना रहेगा। वैसे इस मशले को लेकर आबकारी विभाग के अपर सचिव ने स्पष्ट किया है। कि मॉल, बार और होटलों में निश्चित रूप से सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग,सेनिटाइजर का उपयोग,फेसमास्क, ग्लब्स थर्मल स्केनर का उपयोग करने कहा गया है। वही कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत आने वाले होटल बार और शॉपिंग मॉल को खोलने की अनुमति नही दी गई है।
क्षमता से 50 प्रतिशत व्यक्ति के साथ कर सकेंगे व्यवसाय…
कोरोना संक्रमण के मद्देनजर अनलॉक 4 के तहत जारी किए गए आदेश में यह भी स्पष्ट कहा गया है। कि प्रदेश में संचालित बार,रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल में क्षमता से आधे लोगो के साथ ही आनजाना कर सकेंगे। जिसकी समस्त जिम्मेदारी संस्था प्रमुखों की होगी। यानि बार,रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल को सीमित कर्मचारी और गाहको के साथ ही संचालन किया जाएगा।














