छत्तीसगढ़ - पदोन्नत शिक्षकों को हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत , याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया यह आदेश
बिलासपुर , 12-09-2023 3:49:41 AM
रायपुर 11 सितंबर 2023 - प्रमोशन निरस्तीकरण के मामले में हाईकोर्ट से प्रभावित शिक्षकों को बड़ी राहत मिल गयी है। हाईकोर्ट ने स्टेटस को यथास्थिति बनाये ऱखने का आदेश दिया है। वहीं जस्टिस अरविंद कुमार चंदेल ने इस मामले में राज्य सरकार से तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। इस मामले में बड़ी संख्या में याचिकाएं दायर हुई थी कोर्ट ने सभी याचिका को एक साथ 13 सितंबर को दायर करने का निर्देश दिया है।
इससे पहले आज दोपहर बाद एक साथ 25 से ज्यादा याचिकाओं पर कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस अरविंद चंदेल की कोर्ट ने प्रारंभिक और अंतरिम राहत पर सुनवाई पूरी करते हुए आर्डर को सुरक्षित रख लिया था।
देर शाम कोर्ट की तरफ से जारी आदेश में शिक्षकों के लिए बड़ी राहत की खबर आयी है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के स्टेटस को यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया है। इसका ये मतलब है कि जो भी याचिकाकर्ता जहां हैं वो वहां उसी स्थिति में बने रहेंगे। बता दें कि शिक्षकों ने वरीष्ठ अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी , मनोज परांजपे , अजय कुमार श्रीवास्तव सहित कई अन्य वकीलों के जरिये याचिका दायर की थी। आज सभी ने कोर्ट में उपस्थिति होकर दलीलें रखी।


















