सक्ती - मौसी के हत्यारे भतीजे को AGP ऋषिकेश चौबे ने दिलाई आजीवन कारावास की सजा
सक्ती , 10-09-2023 12:20:45 AM
सक्ती 09 सितंबर 2023 - अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के AGP ऋषिकेश चौबे से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 20 जून 2022 को ग्राम केकराभाठ थाना डभरा निवासी वेदप्रकाश राणा अपनी पत्नी के चरित्र पर शंका करता था उसको शक था कि उसकी मौसी अर्थात प्रार्थी की बहन नानकुन बाई उसका सहयोग करती है इसी बात को लेकर वेदप्रकाश राणा ने दिनांक 19 जून 2020 धारदार तलवार से अपने मौसी ननकुन बाई के गले वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया।
दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश डॉ. ममता भोजवानी ने निर्णय देते हुए आरोपी को दोषी करार देते हुए धारा 302 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत आजीवन कारावास एवं 5000 रु. के अर्थदण्ड से दंडित किया है।
छत्तीसगढ़ शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता अपर लोक अभियोजक ऋषिकेश चौबे ने पैरवी की।


















