छत्तीसगढ़ कोल ब्लॉक आबंटन घोटाले में पूर्व कांग्रेस सांसद और उनके बेटे को चार-चार की साल सजा
नई दिल्ली , 26-07-2023 9:48:43 PM
नई दिल्ली 26 जुलाई 2023 - दिल्ली की विशेष अदालत ने पूर्व सांसद विजय दर्डा को चार साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा उनके बेटे देवेंद्र दर्डा को भी सजा सुनाई गई है। पूर्व राज्यसभा सांसद विजय दर्डा को दिल्ली की एक विशेष अदालत ने 4 साल कैद की सजा सुनाई है। छत्तीसगढ़ में कोयला खदानों के आवंटन में अनियमितता के मामले में उनके बेटे देवेंद्र दर्डा और यवतमाल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मनोज कुमार जायसवाल को भी चार साल कैद की सजा सुनाई गई है। इसी मामले में अदालत ने पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता, दो वरिष्ठ लोक सेवकों के.एस. क्रोफा और के.सी. सामरिया को तीन साल जेल की सजा सुनाई।
CBI ने अदालत से मामले में दोषियों को अधिकतम सजा देने की मांग की थी। केंद्रीय जांच एजेंसी ने कोर्ट से कहा था कि दोषी सेहत का हावला देकर कम सजा की मांग नहीं कर सकते हैं, मामले में दोषियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। दोषियों के वकील ने कोर्ट में कहा था कि मामले में ट्रायल पूरा करने में नौ साल लग गए। इतने सालों तक मेरे मुवक्किलों ने प्रताड़ना सही है, अधिकारी तो दिल्ली के रहने वाले हैं, लेकिन दूसरे लोग दूसरे राज्यों से सुनवाई के लिए अदालत में आते थे।
दोषियों के वकील ने कहा था गवाहों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी प्रॉसिक्यूशन की होती है। अगर वह उनको सुरक्षित नहीं रख सकते तो यह उनकी गलती है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने IPC की धारा 120B , 420 और भ्रष्टाचार से जुड़ी धाराओं के तहत पूर्व राज्यसभा सांसद विजय दर्डा उनके बेटे देवेंद्र दर्डा , पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता , दो वरिष्ठ अधिकारी के.एस. क्रोफा और के.सी. सामरिया और कंपनी मेसर्स JLD यवतमाल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मनोज कुमार जयसवाल को दोषी ठहराया था।


















