कलेक्टर की बड़ी कार्यवाही सिवनी के छः आदतन अपराधी को किया तड़ीपार , आदेश जारी ,,
मध्य प्रदेश , 2020-08-16 16:58:54
सिवनी 16 अगस्त 2020 - मध्य प्रदेश के सिवनी कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. राहुल हरिदास फटिंग द्वारा जिले के 05 आदतन अपराधियों को जिला बदर करने के आदेश जारी किया गया है। पुलिस अधीक्षक सिवनी के प्रतिवेदन के आधार पर जारी आदेश में पांचों आदतन अपराधियों को मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (ख) एवं 6 (ग) अंतर्गत सिवनी सहित सीमावर्ती जिले छिन्दवाडा, नरसिंहपुर, जबलपुर, बालाघाट एवं मंडला जिले के राजस्व सीमा से तीन माह की कालावधि के लिये निष्कासित किया गया है।
आदतन अपराधियों का विवरण निम्नानुसार है-
01 - हड्डी गोदाम भगतसिंह वार्ड निवासी खलील खान पिता यूनिस खान उम्र 38 वर्ष के संबंध में -अनावेदक के विरूद्ध 2008 से सट्टा मारपीट, अवैध हथियार रखने संबंधी कुल 11 अपराध दर्ज किये गये है। जिसमें 7 में न्यायालय द्वारा अर्थदंड आरोपित किया गया है।
02 - लखनवाडा निवासी बोरनसिंह बघेल पिता कमलसिंह बघेल उम्र 48 वर्ष अनावेदक के विरूध्द वर्ष 2002 से अवैध शराब बेचने व अन्य फौजदारी मामलों सहित कुल 14 आपराधिक प्रकरण दर्ज है जिसमें से 11 मामलों में अर्थदंड आरोपित किया गया है।
03 - नया मोहल्ला गांधी वार्ड सिवनी निवासी आरिफ खान पिता मजिद खान उम्र 35 वर्ष – अनावेदक के विरूध्द 2004 से सट्टा, जुआ खिलाने के कुल 11 प्रकरण दर्ज किये गये जिसमें से न्यायालय द्वारा 6 में अर्थदंड आरोपित किया गया है तथा अन्य मामले विचाराधीन है।
04 - रानी दुर्गावती वार्ड सिवनी दिलीप चौरे पिता धनश्याम चौरे उम्र 38 वर्ष – अनावेदक के विरूध्द सन 2013 से अवैध शराब विक्रय एवं अन्य कुल 10 अपराधिक प्रकरण दर्ज किये गये है जिसमें से मान. न्यायालय द्वारा 8 पर अर्थदंड की कार्यवाही की गई है।
05 - शहीद वार्ड सिवनी निवासी वाहिद खान पिता हमीद खान उम्र 43 वर्ष के विरूध्द 2006 से सट्टा एक्ट कुल 17 प्रकरण दर्ज किये गये जिसमें से मा न्यायालय द्वारा 14 प्रकरणों पर अर्थदंड की कार्यवाही की गई है।
अनावेदकों के विरूध्द दर्ज अपराधों एवं उनके द्वारा लगातार बढती अपराधिक गतिविधियों के मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा उक्ताशय के आदेश जारी किये गये है।