जांजगीर चाम्पा जिले में लॉक डाउन को लेकर गाईड लाईन जारी , पढ़े आदेश की कॉपी ,,

जांजगीर चाम्पा , 07-08-2020 1:49:19 AM
Anil Tamboli
जांजगीर चाम्पा जिले में लॉक डाउन को लेकर गाईड लाईन जारी , पढ़े आदेश की कॉपी ,,
जांजगीर चाम्पा 06 अगस्त 2020 - गृह मंत्रालय , भारत सरकार का आदेश कमांक 40-3 / 2020 - DM - I ( A ) दिनांक 29-07-2020 एवं छत्तीसगढ़ शासन , सामान्य प्रशासन विभाग , मंत्रालय , महानदी भवन , नवा रायपुर , अटल नगर के पत्र क्रमांक / 367 / स.सा.प्र.वि. / 2020 दिनांक 30-07-2020 के अनुसार जिला जांजगीर - चाम्पा में नोवेल कोरोना वायरस ( COVID - 19 ) के संक्रमण नियंत्रण हेतु घोषित अनलॉक -3 के दौरान कंटेनमेंट जोनों के बाहर के क्षेत्रो में , निम्नलिखित गतिविधियों को छोडकर सभी गतिविधियों की अनुमति प्रदान की जाती है : स्कूल , महाविद्यालय , शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान 31 अगस्त , 2020 तक बंद रहेंगे । ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा को अनुमति जारी रहेगी और उसे प्रोत्साहित किया जाएगा । सिनेमा हॉल्स , स्विमिंग पूल्स , एंटरटेनमेंट पार्क्स , थियेटर्स , मदिरालय ( बार ) और ऑडिटोरियम्म , असैम्बली हॉल्स तथा इसी प्रकार के अन्य स्थान । ( योग संस्थानों और जिम्नेजियम को 07 अगस्त , 2020 से संलग्न मानक प्रचालन प्रक्रिया ( एसओपी ) अनुसार कार्य करने की अनुमति होगी ) 3- सामाजिक राजनीतिक खेलकूद / मनोरंजन / शैक्षणिक सांस्कृतिक / धार्मिक समारोह तथा अन्य बडे सम्मेलन । अंतर्राज्यीय बस सेवाओं की अनुमति नही होगी । 5- जिला जांजगीर - चाम्पा के समस्त नगरीय क्षेत्रों में बाजार , दुकान , व्यवसायिक एवं अन्य प्रतिष्ठान ( उचित मूल्य की दुकान , दवाई दुकान , पेट्रोल पम्प , गैस एजेंसी को छोडकर ) निम्नानुसार सप्ताह में एक दिन बंद रहेंगे ।

स्वतंत्रता दिवस समारोह जिला , सब डिवीजन , नगरपालिका और पंचायत स्तरों पर ग्वतंत्रता दिवस समारोह तथा ' एट होम ' समारोह , जहां कहीं आयोजित किए जाए , को सोशल डिस्टेसिंग के साथ तथा मास्क पहनने जैसे अन्य प्रोटोकॉलों का पालन करते हुए अनुमति होगी । इस संबंध में गृह मंत्रालय के दिनांक 21-07-2020 के पत्र क . 2/5/2020 पक्निक एवं छत्तीसगढ़ शासन , सामान्य प्रशासन विभाग , मंत्रालय , महानदी भवन , नवा रायपुर , अटल नगर के पत्र क्रमांक एफ 10-05 / 2020 / 1-5 दिनांक 05-08-2020 के तहत जारी किए गए अनुदेशों का पालन किया जाए । लॉकडाउन को कंटेनमेंट जोनों तक सीमित रखना - कंटेनमेंट जीनों में लॉकडाउन 31 अगस्त , 2020 तक लागू रहेगा । कंटेनमेंट जोनों में , केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी । इन जोनों में लोगों के आने और इन जोनों में लोगों के बाहर जाने को रोकने के लिए , सख्त घेराबंदी की जाए । यहां केवल चिकित्सा संबंधी आपात सेवाओं और आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति बनाए रखने के लिये संबंधित लोगों की आवाजाही की अनुमति रहेगी । कमजोर व्यक्तियों की सुरक्षा 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों , अन्य रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों , गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को , आवश्यक सेवाओं और स्वास्थ्य प्रयोजनों को छोड़कर घर पर रहने की सलाह दी जाती है । आरोग्य सेतु का उपयोग आरोग्य हेतु , संक्रमण के आशंकित खतरे का शुरू में ही पता लगाने में सहायता करता है और इस प्रकार यह व्यक्तियों और समुदायों के लिये सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है । 2. कार्यालय और कार्य स्थलों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से , नियोक्ताओं को विशेष प्रयास करके यह सुनिश्चित करना होगा कि कम्पेंटिबल मोबाइल फोन रखने वाले सभी कर्मचारियों द्वारा आरोग्य सेतु को इन्सटॉल कर लिया गया है । 3- लोगों को यह सलाह दें कि वे कम्पेटिबल मोबाइल फोनों पर आरोग्य सेतु एप्लीकेशन को इंस्टाल करें और एप पर अपनी स्वास्थ्य स्थिति को नियमित रूम से अपडेट करें । इससे जोखिम वाले लोगों को समय पर चिकित्सा मुहैया कराने में सुविधा होगी । 1 . 1 कोविड 19 की रोकथाम के बारे में निम्नांकित जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेंगे - फेस कवर करना - सभी सार्वजनिक स्थानों और कार्य - स्थलों पर और परिवहन के दौरान फेसकवर पहनना अनिवार्य है । 2- सोशल डिस्टेसिंग बनाना - व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक स्थानों में कम से कम 6 फीट की दूरी ( दो गज की दूरी ) रखी जाएगी ।

3- भीड - भाड - सार्वजनिक सभाओं / आयोजनों पर प्रतिबंध जारी रहेगा । 4- सार्वजनिक स्थानों पर थूकना - राज्य / संघ राज्य क्षेत्र स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा बनाए गए कानूनों , नियमों अथवा विनियमों के अनुसार यथा निर्धारित जुर्मान से दंडनीय होगा । 5- शराब , पान , गुटका , तंबाकू आदि के सेवन की सार्वजनिक स्थानों पर अनुमति नहीं है । 6- दुकान , व्यवसायिक एवं अन्य प्रतिष्ठान को खोलने के पूर्व सेनेटाईज किया जाए । 7- दुकान , व्यवसायिक एवं अन्य प्रतिष्ठान के बाहर साबुन एवं स्वच्छ पानी अथवा सेनेटाईजर की व्यवस्था की जाये तथा प्रत्येक केता हाथ धोने के उपरांत ही दुकान में प्रवेश करें । 8- दुकान , व्यवसायिक एवं अन्य प्रतिष्ठान परिसर एवं सार्वजनिक क्षेत्र में मदिरा , पान , गुटका , तम्बाखु आदि का सेवन पूर्णतया प्रतिबंधित होगा । 9- दुकान , व्यवसायिक एवं अन्य प्रतिष्ठान परिसर में 01-01 मीटर की पर दुकान मालिक द्वारा व्यक्तियों के फिजिकल डिस्टेसिंग पालन कराने हेतु निशान लगाया जायें । 10- सम्पूर्ण कार्यस्थल , सामान्य सुविधाओं और मानव संपर्क में आने वाले सभी बिन्दुओं की बार - बार सफाई सुनिश्चित की जायें । 11. विवाह संबंधी कार्यक्रम में सोशल डिस्टेसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा तथा इसमें सम्मिलित व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 50 ( पचास ) होगी । इसकी अनुमति संबंधित तहसीलदार अनुविभागीय दण्डाधिकारी से प्राप्त की जा सकेगी । 12- अंतिम संस्कार / अंत्येष्टी जैसे आयोजनों में सोशल डिस्टेसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा तथा इसमें सम्मिलित व्यक्तियों की अधिकतम 20 ( बीस ) होगी । इसकी अनुमति संबंधित तहसीलदार / अनुविभागीय दण्डाधिकारी से प्राप्त की जा सकेगी । 13- समस्त कारखाना / औद्योगिक संथान एवं व्यवसायिक परिसर में थर्मल स्कैनिंग , मारक , मैनेटाईजर , हाथ धोने के लिये साबुन एवं पानी की व्यवस्था सुनिश्चित हो साथ ही साथ कार्यरत कर्मचारियों की पाली में ड्यूटी लगाया जाना आवश्यक होगा । कार्यालय , अर्द्ध शासकीय , अशासकीय कार्यालय तथा शासकीय कार्यालयों / विभागों के अंतर्गत निगम / मण्डल / आयोग एवं अन्य प्रशासकीय ईकाईयों के संचालन करने के संबंध में निर्देश कार्यालय , अर्द्ध शासकीय , अशासकीय कार्यालय तथा शासकीय कार्यालयों / विभागों के अंतर्गत निगम / मण्डल / आयोग एवं अन्य प्रशासकीय ईकाई दिनांक 07 अगस्त 2020 से खुलेंगे , परन्तु सार्वजनिक प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा । 2- सभी कार्यालयों में फेस मास्क के उपयोग तथा सोशल फिजिकल डिस्टेंस रखने के संबंध में समय - समय पर जारी दिशा - निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाये । दफ्तरों एवं कार्यालयों में ( निजी एवं शासकीय ) कर्मचारियों की बेहतर सुरक्षा हेतु नियोक्ताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे सभी कर्मचारियों के फोन में " अरोग्य सेतु एप डाउनलोड करवायें । 04 से अधिक व्यक्तियों को ज्ञापन सौंपने हेतु अनुमति नहीं होगी।

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