जांजगीर चाम्पा जिले में फिर बना एक नया कन्टेन्टमेंट जोन - कलेक्टर ने जारी किया आदेश
जांजगीर चाम्पा , 2020-07-31 20:10:21
जांजगीर चांपा 31 जुलाई 2020 - कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी यशवंत कुमार ने भारत सरकार के गृह , स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा छत्तीसगढ़ शासन के जारी मार्गदर्शन के परिपालन में नगर पंचायत बलौदा के वार्ड क्रमांक 05 के चिन्हांकित क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। यहां एक व्यक्ति के कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने पर कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।
कंटेंनमेंट जोन में अति आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति तथा अपरिहार्य स्वास्थगत आपातकालीन परिस्थितियों को छोड़कर कंटेनमेंट जोन में आने-जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। कंटेंनमेंट जोन के निवासी बिना अनुमति के अपने घरों से बाहर किसी भी परिस्थिति में नहीं निकलेंगे। क्षेत्र के अंतर्गत सभी दुकानें, आफिस एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश तक पूर्णतः बंद रहेंगे। वाहनों के आवागमन पर भी पूर्ण का प्रतिबंध लगाया गया है। अति आवश्यक होने पर पृथक से आदेश प्रसारित किया जाएगा।