छत्तीसगढ़ में यूपी , बिहार जैसी वारदात , माँ , बेटी और बेटी का प्रेमी गिरफ्तार , आखिर ऐसा क्या है मामला पढ़े इस खबर में
बिलासपुर , 04-12-2022 11:59:35 PM
बिलासपुर 04 दिसम्बर 2022 - सरकंडा इलाके में एक 12 साल की छात्रा को एक महिला और उसकी बेटी अपने घर ले गई। छात्रा को नशीली जूस पिलाकर बेहोश कर दिया और एक युवक को बुलाकर उससे रेप कराया। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया है। सरकंडा पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार छात्रा के घर से अचानक गायब हो जाने पर परिजनों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी साथ ही परिजनों ने मोहल्ले में रहने वाली एक महिला पर संदेह जताया था। छात्रा का परिवार पुलिस के पास जाने से पहले उस महिला से अपनी बेटी के बारे में पूछा था। लेकिन महिला ने जानकारी नहीं होने की बात कह दी थी।
शिकायत के बाद पुलिस ने फोन लगाकर उस महिला से बात की, तब भी उसने जानकारी होने से इंकार कर दिया। इधर पुलिस को CCTV फुटेज से पता चला कि आरोपी महिला सरिता डेविड (36 वर्ष) और उसकी बेटी बिपाशा (18 वर्ष) के साथ छात्रा उसके घर की ओर जाते हुए दिखाई दे रही है पुलिस ने महिला के घर दबिश दी तो वह नहीं मिली कुछ देर बाद छात्रा पुल के पास अकेले बैठी मिल गई। पुलिस ने उसे परिजनों से मिलवाया और बयान दर्ज किया बयान में छात्रा ने बताया कि आरोपी सरिता और उसकी बेटी बिपाशा उसके घर आए थे उस समय मां घर पर नहीं थी थोड़ी देर घूमकर आ जाने की बात कहकर दोनों मां-बेटी उसे अपने साथ ले गए। घर पर उन्होंने उसे जूस जैसा कुछ पीने के लिए दिया, जिससे वह बेहोश हो गई इसके बाद कोई युवक वहां पहुंचा, जिसने उसके साथ रेप किया।
युवक के चले जाने के बाद छात्रा की मां जब पूछने आई तो उसे आरोपी महिला ने झूठ बोल दिया। पर, पुलिस ने जब कॉल किया तो वे घबरा गए। उन्होंने छात्रा को एक पुल के पास छोड़ दिया और खुद घर में ताला लगाकर भाग गए। बयान के बाद पुलिस ने मां-बेटी को तलाश कर हिरासत में ले लिया।
आरोपी माँ और बेटी ने बताया कि बच्ची को जूस में नींद की गोलियां मिलाकर दी गई थी। जो युवक आया था वह चांटीडीह का मोहम्मद सिराज (19 वर्ष) था जो बिपाशा से मिलने अक्सर आता था महिला ने बताया कि छात्रा को वह घर में रोक कर और किसी ग्राहक का इंतजार कर रही थी। इसी बीच पुलिस का फोन आने पर उसे छोडऩा पड़ा।
पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी मो. सिराज को भी गिरफ्तार कर लिया सभी आरोपियों के खिलाफ धारा 363, 364, 366 (ए), 328, 342, 376, 34 आईपीसी और 4, 6 पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया गया है।
















