पालतू बिल्ली या कुत्ते ने काटा तो मालिक देगा होगा जुर्माना, पालतू जानवरों के लिए नए नियम लागू
नई दिल्ली , 13-11-2022 4:59:57 PM
नोएडा 13 नवम्बर 2022 - नोएडा अथॉरिटी (Noida Authority) की बोर्ड की बैठक में आवारा, पालतू कुत्तों और पालतू बिल्लियों के प्राधिकरण की नीति निर्धारण के संबंध में बड़े निर्णय लिए गए। एनीमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया (Animal Welfare Board of India) की गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए नोएडा अथॉरिटी ने नीति का निर्धारण किया है। नए नियम के मुताबिक, यदि पेट डॉग किसी को काटता है। तब उसके मालिक पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। 31 जनवरी 2023 तक पालतू कुत्तों और बिल्लियों पंजीकरण अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर पैनाल्टी लगाई जाएगी।
नए नियमों में पालतू कुत्तों के स्टरलाइजेशन , एंटीरेबीज वैक्सीनेशन को अनिवार्य किया गया है उल्लंघन करने पर 01 मार्च 2023 से हर माह दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। पेट डॉग के सार्वजनिक स्थल पर गंदगी करने पर उसकी सफाई मालिक को करनी होगी।
पालतू कुत्ते और बिल्ली के कारण किसी अप्रिय घटना होने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं घायल का इलाज पेट डॉग का मालिक कराएगा।

















