सक्ती - नाबालिक से रेप के 24 साल के आरोपी को 20 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा
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सक्ती 01 जुलाई 2023 - फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट सक्ती के विशेष न्यायाधीश यशवंत कुमार सारथी ने 16 वर्ष 7 माह की नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध सिद्ध पाए जाने पर 24 वर्षीय आरोपी को 20 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा एवं अर्थदंड से दंडित करने का निर्णय पारित किया है।
विशेष लोक अभियोजक राकेश महंत ने बताया कि 16 वर्ष 7 माह की नाबालिक अभियोक्त्री को अभियुक्त गोलू उर्फ सतीश चंद्रा ने 20 जुलाई 2020 को जब पीड़िता घर पर अकेली थी तब आरोपी घर के भीतर आ कर नाबालिग के साथ जबरदस्ती करने लगा और उसके मना करने के बाद भी अभियुक्त ने नाबालिग किशोरी के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया।
अभियुक्त के शारीरिक संबंध बनाने से नाबालिग किशोरी जनवरी 2021 में गर्भवती हो गई नाबालिग द्वारा अभियुक्त को शादी करने के लिए बोलने पर वह शादी करने से टाल मटोल करता रहा।
तब पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई ,जिस पर आरोपी के खिलाफ थाना जैजैपुर में अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया तथा संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 376 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 4, 6 के तहत अभियोग पत्र विशेष न्यायालय फास्ट ट्रेक कोर्ट (पोक्सो एक्ट) सक्ती में पेश किया गया।
अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित कर दिए जाने से अभियुक्त गोलू उर्फ सतीश चंद्रा पिता शिव कुमार चंद्रा उम्र 24 वर्ष थाना जैजैपुर को विशेष न्यायाधीश यशवंत कुमार सारथी द्वारा सिद्ध दोष पाए जाने पर दोष सिद्ध घोषित किया गया तथा अभियुक्त को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 06 के अपराध के लिए 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹ 10,000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक पॉस्को राकेश महंत ने किया।