जांजगीर चाम्पा 23 जून 2023 - छत्तीसगढ़ शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्रमांक 37 सन 1961) की धारा 5 में वर्णित प्रावधानों के तहत ग्राम पंचायत नरियरा को नगर पंचायत गठित किये जाने के लिए विभाग की अधिसूचना का प्रकाशन किया गया है। 

जिसके तहत ग्राम पंचायत नरियरा की सीमाएं ही नगर पंचायत नरियरा की सीमाएं होंगी। अधिसूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 21 दिन के भीतर कोई भी स्थानीय प्राधिकारी अथवा कोई भी व्यक्ति अपने आपत्ति , सुझाव कलेक्टर जांजगीर चाम्पा को कार्यालयीन दिवस एवं समय पर उनके कार्यालय में राज्य शासन के विनिश्चय हेतु प्रस्तुत कर सकते हैं।