सक्ती 16 सितंबर 2026 - सक्ती यातायात पुलिस ने शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालक पर बड़ी कार्यवाही करते हुए उस पर 10 हजार का जुर्माना ठोका है। दरअसल SP प्रफुल्ल ठाकुर के निर्देशन में जिले में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं यातायात नियमों के प्रभावी पालन हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में यातायात प्रभारी एवं यातायात पुलिस स्टाफ द्वारा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में सघन वाहन जांच अभियान संचालित किया जा रहा है।

वाहन जांच के दौरान ब्रीथ एनालाइजर मशीन से चालकों की जांच की जा रही है तथा शराब सेवन कर वाहन चलाने वाले चालकों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के तहत कड़ी वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में 20 अगस्त 2026 को यातायात पुलिस सक्ती द्वारा रिस्दा मुख्य मार्ग पर वाहन क्रमांक CG 11 BU 9190 को रोक कर चालक द्वारिका प्रसाद यादव पिता कृष्णो प्रसाद उम्र 42 साल साकिन रिस्दा थाना बाराद्वार की जांच की गई।

जांच के दौरान चालक शराब सेवन कर वाहन चलाते पाए जाने पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करते हुए प्रकरण न्यायिक मजिस्ट्रेट, सक्ती न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा चालक को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के तहत द्वारिका प्रसाद यादव को दोषी पाते हुए 10 हजार के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

सक्ती पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि शराब सेवन कर वाहन न चलाएं तथा यातायात नियमों का पालन कर स्वयं एवं अन्य लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करें।