संसोधित आदेश जारी , हॉटल , रेस्टोरेंट नही केवल यह संस्थाने रहेगी बन्द ,,
छत्तीसगढ़ , 30-06-2020 1:44:10 AM
रायपुर 29 जून 2020 - राज्य शासन ने होटल, रेस्टोरेंट और बार संचालन के संबंध में जारी आदेश में संशोधन किया है। इस संबंध में वाणिज्यिक कर आबकारी विभाग की ओर से नया आदेश जारी हुआ है। जारी नए आदेश के अनुसार स्पष्ट किया गया है कि रेस्टोरेंट बार और होटल बार में स्थित केवल बार रूम, स्टॉक रूम और शराब संग्रहण को 5 जुलाई तक बंद रखा गया है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जारी निर्देशों का पलन करना आवश्यक होगा।



















