हॉटल या रेस्टोरेंट में समारोह से पहले लेनी होगी प्रसासन से अनुमति - आदेश जारी
छत्तीसगढ़ , 29-06-2020 10:19:03 PM
जांजगीर चांपा 29 जून 2020 - कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु घोषित लॉकडाउन में जिला प्रशासन की लिखित पूर्वानुमति होने पर ही होटल एवं रेस्टोरेंट में विवाह संबंधी आयोजन किया जा सकेगा। वैवाहिक कार्यक्रम के आयोजन में अधिकतम 50 व्यक्ति तथा अंत्येष्टि संबंधी आयोजन में अधिकतम 20 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति होगी।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी यशवंत कुमार द्वारा जारी आदेश में इस कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति आदेश जारी करने के लिए संबंधित एस डी एम को अधिकृत किया गया है।
भारत सरकार के गृह मंत्रालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश के परिपालन में यह आदेश जारी किया गया है।
जारी आदेश में कहा गया है कि अनुमति के लिए संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दंडाधिकारी सक्षम होंगे। होटल एवं रेस्टोरेंट में सामाजिक, राजनैतिक, खेलकूद, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं अन्य विशाल जनसमूह वाले कार्यक्रम ,
सभा आयोजन हेतु अनुमति नहीं होगी। पूर्व में जारी समस्त गतिविधियों के साथ अतिरिक्त गतिविधियों की संचालन की शर्तें व समय पूर्ववत रहेगा। लॉकडाउन के संबंध में दिशा निर्देशों के उल्लंघन करते पाए जाने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के अंतर्गत संबंधित व्यक्ति कार्यवाही के भागी होंगे। जिले में कंटेनमेंट जोन घोषित होने की दशा में शासन द्वारा संपूर्ण लॉकडाउन के संबंध में जारी निर्देश पुर्वानुसार प्रभावी होगा।



















