जांजगीर चाम्पा जिले के इस गांव को और किया गया कन्टेन्टमेंट जोन घोषित , कलेक्टर ने जारी किया आदेश
छत्तीसगढ़ , 22-06-2020 11:07:08 PM
जांजगीर चांपा 22 जून 2020 - कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी यशवंत कुमार ने भारत सरकार के गृह एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा छत्तीसगढ़ शासन के जारी दिशा निर्देश के परिपालन में ग्रम सुखदा के संस्थागत क्वारंटीन सेंटर में एक व्यक्ति के संक्रमित पाए जाने पर शासकीय प्राथमिक शाला छुहीखांचा के आसपास के चिन्हांकित क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है।
कंटेंनमेंट जोन में अतिआवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति तथा अपरिहार्य स्वास्थगत आपातकालीन परिस्थितियों को छोड़कर आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। कंटेंनमेंट जोन के निवासी बिना अनुमति के अपने घरों से बाहर किसी भी परिस्थिति में नहीं निकलेंगे। क्षेत्र के अंतर्गत सभी दुकानें, आफिस एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश तक पूर्णतः बंद रहेंगे। वाहनों के आवागमन भी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। अति आवश्यक होने पर पृथक से आदेश प्रसारित किया जाएगा।



















