स्कुलो को खोलने संबंधी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज , SC ने कहा स्कूल खोलने का आदेश नहीं दे सकते
नई दिल्ली , 2021-09-20 17:06:06
नई दिल्ली 2021 - जैसे-जैसे कोरोना का असर कम हो रहा है, वैसे स्कूल खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। यह बात भी अपनी जगह रही है कि कोरोना महामारी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। इस बीच, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर मांग की गई है कि राज्यों को स्कूल खोलने का आदेश जारी किया जाएगा।
सोमवार को यह याचिका सर्वोच्च अदालत के समक्ष रखी गई, जिसे खारिज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वह राज्यों को शारीरिक शिक्षण के लिए स्कूलों को फिर से खोलने का निर्देश नहीं दे सकता है। इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को स्कूल फिर से खोलने के लिए निर्देश देने की मांग करने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।
अब तक इन राज्यों में खुल चुके स्कूल
20 सितंबर 2021 से कई राज्यों में स्कूल खोल दिए गए। इनमें राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा और असम शामिल हैं जहां आज से स्कूलों में ऑफलाइन कक्षाएं फिर से शुरू की जा रही हैं। साथ ही कॉलेजों में ऑफलाइन शिक्षण भी शुरू हो रहा है।
राजस्थान : राजस्थान के कक्षा 6 से 8 के लिए सोमवार से फिर से खुल गए हैं। अभी केवल 50% क्षमता के साथ कक्षाएं लगाई जा रही हैं। उपस्थिति अनिवार्य नहीं की गई है। दिशानिर्देशों के अनुसार, यदि परिसर में कोई COVID-19 पॉजिटिव पाया जाता है, तो उन परिसरों को कम से कम 10 दिनों के लिए बंद कर दिया जाएगा और सभी को क्वारंटाइन कर दिया जाएगा।
झारखंड: झारखंड में भी कक्षा 6 से 8 के लिए स्कूल फिर खुल गए हैं। हालांकि, छात्र ऑफलाइन कक्षाओं में तभी शामिल हो सकते हैं, जब उनके माता-पिता/अभिभावकों की सहमति हो। झारखंड आपदा प्रबंधन प्रभाग के आदेशों के अनुसार, कक्षाएं ऑफलाइन और ऑनलाइन, दोनों मोड में जारी रहेंगी।
मध्य प्रदेश: मध्य प्रदेश के कक्षा 1 से 5 और कक्षा 11 के लिए 50% क्षमता के साथ फिर से स्कूल खोलने की अनुमति दी गई है, जबकि कक्षा 8, 10 और 12 के लिए 100% क्षमता का लक्ष्य रखा गया है। राज्य में आवासीय विद्यालयों को भी कार्य करने की अनुमति दी गई है।
इसी तरह हरियाणा में आज से कक्षा 1 से 3 तक के स्कूलों को फिर से खोलने की अनुमति दी गई है। असम में आज से सिर्फ 10वीं कक्षा के लिए ही स्कूल खुल रहे हैं। दोनों राज्यों में, कक्षाएं केवल 50% क्षमता तक भरी जाएंगी और उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। ओडिशा के कॉलेजों, विश्वविद्यालयों को यूजी प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए ऑफ़लाइन कक्षाओं के लिए फिर से खोलने की अनुमति दी गई है।