बिना अनुमति के कन्टेन्टमेंट जोन ईलाके में घरो से बाहर निकले तो ,,,
छत्तीसगढ़ , 21-06-2020 11:31:29 PM


जांजगीर चांपा 21 जून 2020 - जांजगीर चाम्पा कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी यशवंत कुमार ने भारत सरकार के गृह एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा छत्तीसगढ़ शासन के जारी दिशा निर्देश के परिपालन में नगर पालिका सक्ति के संस्थागत क्वारंटीन सेंटर में 13 व होम क्वारंटीन में एक व्यक्ति के कोरोना संक्रमित पाए जाने पर वार्ड क्रमांक 09 , 14 और 16 के चिन्हांकित क्षेत्र और मालखरौदा तहसील के ग्राम बड़े मुड़पार के संस्थागत क्वारंटीन सेंटर में 11 व्यक्तियों के संक्रमित पाए जाने पर वार्ड क्रमांक 10 के चिन्हांकित क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है।
कंटेंनमेंट जोन में अतिआवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति तथा अपरिहार्य स्वास्थगत आपातकालीन परिस्थितियों को छोड़कर आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
कंटेंनमेंट जोन के निवासी बिना अनुमति के अपने घरों से बाहर किसी भी परिस्थिति में नहीं निकलेंगे।
