सक्ती के बाद अब निकटस्थ ब्लाक का वार्ड भी हुआ कन्टेन्टमेंट जोन घोषित - कलेक्टर ने जारी किया आदेश
छत्तीसगढ़ , 21-06-2020 10:04:22 PM
जांजगीर चांपा 21 जून 2020 - कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कुमार ने भारत सरकार के गृह एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा छत्तीसगढ़ शासन के जारी दिशा निर्देश के परिपालन में मालखरौदा तहसील के ग्राम बड़े मुड़पार के संस्थागत क्वारंटीन सेंटर में 11 व्यक्तियों के संक्रमित पाए जाने के बाद वार्ड क्रमांक 10 के चिन्हांकित क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है।
कंटेंनमेंट जोन में अतिआवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति तथा अपरिहार्य स्वास्थगत आपातकालीन परिस्थितियों को छोड़कर आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। कंटेंनमेंट जोन के निवासी बिना अनुमति के अपने घरों से बाहर किसी भी परिस्थिति में नहीं निकलेंगे। क्षेत्र के अंतर्गत सभी दुकानें, आफिस एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश तक पूर्णतः बंद रहेंगे। वाहनों के आवागमन भी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। अति आवश्यक होने पर पृथक से आदेश प्रसारित किया जाएगा। घर पहुंच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा संबंधित क्षेत्र में स्वास्थ्य निगरानी, सैंपल की जांच आदि की व्यवस्था की जाएगी। कानून पुलिस व्यवस्था, कंटेनमेंट जोन को सील करने एवं गश्त करने के लिए आवश्यक पुलिस व्यवस्था के लिए पुलिस अधीक्षक एवं अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। कंटेनमेंट क्षेत्र में केवल एक प्रवेश एवं निकासी की व्यवस्था हेतु पीडब्ल्यूडी के कार्यपालन अभियंता को जिम्मेदारी दी गई है। स्वास्थ्य विभाग के एसओपी अनुसार पीपीई कीट, मास्क उपलब्ध करवाने, घरों का एक्टिव सर्विलांस, मेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था की जिम्मेदारी सीएमएचओ को दी गयी है। कंटेनमेंट क्षेत्र में सेनेटाइज के लिए ग्राम बड़ेमुड़पार में मुख्य कार्य पालन अधिकारी जनपद पंचायत मालखरौदा को और नगर पालिका सक्ती क्षेत्र में नगर पालिका के सीएमओ को जिम्मेदारी दी गयी है। ई-गवर्नेस के ईडीएम श्री सुनील साहू को आरोग्य सेतु ऐप्प का शत प्रतिशत कव्हरेज की जिम्मेदारी दी है।


















