सामाजिक बहिष्कार की धमकी दे कर 30 हजार रुपये मांगना समाज के ठेकेदारों को पड़ा भारी ,,
देश , 18-06-2020 4:06:07 AM
जांजगीर चाम्पा 17 जून 2020 - एस पी कार्यालय से जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक प्रार्थी धनी राम पटेल उम्र 64 साल साकिन दर्राभांठा थाना बाराद्वार जिला जांजगीर चाम्पा के पिता के दो पत्नि थे नान बाई गोड़ , झाम कुवंर पटेल दोनो को साथ रखे थे ।
नान बाई गोड़ की मृत्यु हो चुकी हैं जिसकी सामाजिक कियाकर्म करने के लिये उपरोक्त आरोपियों को सामाजिक बैठक कर खानपान रहन सहन के लिये प्रार्थी के द्वारा समाज के पदाधिकारियों को बुलवाये थे ।
आवेदक के पिता की मृत्यु दिनांक 16.09.2016 को ग्राम मेहदी में हुआ था । जिसमें सम्मिलित होने के लिये आवेदक पुरे परिवार मेंहदी गये थे । उपरोक्त समाज के पदाधिकारीगण माह फरवरी 2016 में ग्राम करनौद के कठरी पारा के चबुतरा में सामाजिक बैठक बुलवाये थे ।
जिसमें प्रार्थी उपस्थित था समाज के पदाधिकारियों द्वारा एक राय होकर तुम्हारा पिता रहोदिया मरार पटेल सामाज में जा कर मिले थे , उनके साथ रोटी बेटी का संबंध रख कर खानपान कर रहे थे जो हमारे मथुरा मरार पटेल समाज के नियम के विरुद्ध है , तथा आवेदक के पिता गोड जाति के महिला नान बाई से शादी किये थे जो मरार पटेल सामाज के नियम का उल्लघन है । ऐसा कहते हुये उक्त आरोपीगण प्रार्थी को मथुरा मरार पटेल में मिलना है साथ रहना है तो अर्थदण्ड के रूप में 30 हजार देना होगा कहकर प्रार्थी को अपने मथुरा मरार पटेल समाज से बातचीत खानपान लेन देन तथा मांगलिक कार्य से बहिष्कृत कर दिये थे ।
विवेचना पर उक्त आरोपियों नारद प्रसाद पटेल , विरेन्द्र कुमर पटेल , तिरीथ राम , राम किशन पटेल , कृपाराम पटेल , खनी राम पटेल , गोपी पटेल के विरुद्ध अपराध धारा सदर 385 , 34 भादवि धारा 7 नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 का अपराध घटित करना पाये जाने से दिनांक 17.06.2020 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है । उक्त कार्यवाही में प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षक रजत कुमार नाग , थाना प्रभारी तेजकुमार यादव , सहायक उप निरीक्षक ललित केशकर , प्रधान आरक्षक किशोर दीवान , आरक्षक लक्ष्मी कश्यप , जितेन्द्र कंवर , बृजमोहन नेताम , मनोज रत्नेश , सैनिक रामकृपाल साहू का विशेष योगदान रहा ।


















