फेसबुक पर समाज विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करना पड़ा महंगा , अब गया जेल
छत्तीसगढ़ , 17-06-2020 3:10:28 AM
जांजगीर चाम्पा 16 जून 2020 - एस पी आफिस से मिली जानकारी के मुताबिक प्रार्थी अर्जुन बर्मन पिता दूजराम बर्मन उम्र 42 साल साकिन हसौद थाना हसौद ने दिनांक 03.04.2020 को थाना आकर एक लिखित आवेदन पत्र पेश कर प्रथम सूचना पत्र दर्ज कराया कि दिनांक 02.04.2020 को भोला कश्यप नामक व्यक्ति के मोबाईल फेस बुक एकाऊण्ट से सतनामी समाज के प्रति अशोभनीय पोस्ट किया गया है जिससे क्षेत्र के सतनामी समाज काफी आहत हुए है जिसे देख व पढ कर मुझे एंव हमारे सतनामी समाज को बुरा लग रहा है भोला कश्यप नामक व्यक्ति अपने मोबाईल फेसबुक आई डी से सतनामी समाज को जातिगत अपमानीत कर धार्मिक भावनाओं को अघात पहुचाया है कि रिपोर्ट पर धारा 153 ए भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था । हालात से वरिष्ट अधिकारियों को अवगत कराया गया था । जिस पर पुलिस अधीक्षक श्रीमती पारूल माथुर द्वारा प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये यथा शीघ्र प्रकरण में अग्रिम विवेचना करने व आरोपी को गिरफ्तार करने का निर्देश प्राप्त हुआ था जिनके निर्देशानुसार एवं श्रीमान अति पुलिस अधीक्षक श्रीमती मधुलिका सिंह तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी भवानी शंकर खुटिया के मार्गदर्शन पर प्रकरण सदर की विवेचना किया गया दौरान विवेचना मामले में धारा 505 भादवि जोडी गई व आरोपी भोला कश्यप पिता जीतराम कश्यप उम्र 28 साल साकिन मल्दा थाना हसौद के विरूद्ध धारा सदर का अपराध घटित करना प्रर्याप्त सबूत पाये जाने से आज दिनांक 16.06.2020 को आरोपी भोला कश्यप पिता जीतराम कश्यप उम्र 28 साल साकिन मल्दा थाना हसौद को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है । उक्त कार्यवाही में निरीक्षक देवेश सिंह राठौर , सउनि चंदन सिंह आरक्षक शिवगोपाल रात्रे , का विशेष योगदान रहा है ।


















