छत्तीसगढ़ के लोग इन शर्तों के साथ महीनो बाद एक बार फिर ले सकेंगे गोलगप्पे , चाट , गुझिया और पान का आनंद , आदेश जारी

राजनाँदगाँव , 2021-05-26 10:29:25
छत्तीसगढ़ के लोग इन शर्तों के साथ महीनो बाद एक बार फिर ले सकेंगे गोलगप्पे , चाट , गुझिया और पान का आनंद , आदेश जारी
राजनांदगांव 26 मई 2021 - छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने कंटेन्मेंट जोन के प्रतिबंधात्मक आदेश में आंशिक संशोधन किया है. अब सभी दुकानों को खोलने की अनुमति भी मिल गई है. आदेश के अनुसार सभी पान, सिगरेट, ठेला, चौपाटी, चाट, समोसा, गुपचुप, गन्ना रस, फास्ट-फूड इत्यादि के विक्रय के लिए ठेलों का संचालन सुबह 06 बजे से शाम 6 बजे तक किया जा सकेगा।

जारी आदेश के मुताबिक - 

01 -  ठेले / गुपटी के माध्यम से चाय - नाश्ता , गुपचुप , चाट , पानठेला एवं फास्टफूड का विकय करने वाले व्यवसायी शाम 05.00 बजे तक टेक अवे ( पासल ) सुविधा दे सकेंगे , दुकान पर ग्राहकों को बैठाकर नहीं खिलाएंगे।

02 - दुग्ध पार्लर व दुग्ध - वितरण तथा न्यूज पेपर हॉकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समया वधि प्रातः 6.00 बजे से प्रातः 08.00 बजे तक एवं सध्या 06.00 बजे से संध्या 07.30 बजे तक ही होगी।

03. किसी भी व्यवसायी के घर में यदि कोई भी सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है , तो उन्हें दुकान खोलने की अनुमति नहीं होगी । यदि मौके पर दुकान खुला पाया गया , तो दुकान सील कर अर्थदण्ड अधिरोपित की जावेगी।

04 - सभी संचालित दुकानों में निःशुल्क वितरण अथवा विकय हेतु मास्क रखना तथा दुकान में कार्यरत कर्मचारियों एवं ग्राहकों के उपयोग हेतु सेनिटाईजर रखना अनिवार्य होगा । सभी पात्र व्यवसायियों एवं उनके कार्य करने वाले कर्मचारियों को कोविड एप्रोप्रियेट बिहेवियर का कड़ाई से अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा तथा सभी का टीकाकरण प्राथमिकता से कराया जाना अपेक्षित है।

05 - आगामी आदेश तक राजनांदगांव जिले की सभी सीमाएं पूर्णतः सील रहेगी तथा बार्डर एवं रेल्वेस्टेशन पर आगंतुकों की कोरोना जांच प्रकिया जारी रहेगी।

06 - ग्रामीण क्षेत्रों के साप्ताहिक बाजार पर पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

0 7 - सभी धार्मिक , सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे।

08 - होटल / रेस्टोरेंट केवल टेक अवे ( पार्सल ) / जोमेटो , स्वीगी या अन्य माध्यम से होम डिलिवरी रात्रि 10.00 बजे तक तथा पूर्व से होटलों में रूके हुए अतिथियों के लिए डायनिंग सेवाएं ही दे सकेंगे।

09 - जिले में सभी व्यवसायिक संस्थानों का संचालन प्रतिदिन प्रात 06.00 बजे से संध्या 05.00 बजे तक किया जा सकेगा संध्या 05.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक सभी गतिविधियां बंद रहेगी।

10 - सभी नागरिकों द्वारा सोशल डिस्टेसिंग का पालन , मारक व सेनिटाईजर का उपयोग आवश्यक होगा । कमश 2 पर lungszent
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