छत्तीसगढ़ में एस्मा एक्ट लागू होने के बाद भी कोरोना ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को अंतिम नोटिस जारी
दुर्ग , 22-04-2021 9:17:01 PM


दुर्ग 22 अप्रैल 2021 - प्रदेश में कोविड संकट को देखते हुए स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यक स्थिति के चलते एस्मा एक्ट लागू है कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए मरीजों के इलाज एवं अन्य स्वास्थ्य सेवाओं के लिए स्वास्थ्य अमले की ड्यूटी जिला चिकित्सालय तथा चंदूलाल चंद्राकर हास्पिटल में लगाई गई है।
इनमें कुछ स्टाफ ने अब तक उपस्थिति नहीं दी है। CMHO ने इन्हें प्रदेश में प्रभावी एस्मा एक्ट के अंतर्गत ड्यूटी में तत्काल उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं अन्यथा की स्थिति में महामारी एक्ट के अंतर्गत इनका पंजीयन रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी।
चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कालेज कोविड केयर सेंटर में ड्यूटी लगाए जाने पर अभी तक उपस्थिति नहीं देने वाले एक चिकित्सा अधिकारी , एक बीडीएस , दो इंटर्न डाक्टर , पाँच आईसीयू स्टाफ नर्स , नौ स्टाफ नर्स और तीन एएनएम को यह नोटिस दी गई है।
इसी प्रकार जिला चिकित्सालय में ड्यूटी लगाए जाने पर अभी तक उपस्थिति नहीं देने वाले एक आईसीयू स्टाफ नर्स , एक स्टाफ नर्स , आठ वार्ड ब्वाय और दो आया को शो काज नोटिस जारी की गई है।
बता दे की छत्तीसगढ़ में 15 अप्रैल से एस्मा एक्ट लागू है। इसके तहत समस्त स्वास्थ्य सुविधाएं तथा डाक्टर, नर्स एवं अन्य स्वास्थ्यकर्मियों को आवश्यक सेवाओं में शामिल किया गया है।