बड़ी खबर , जांजगीर चाम्पा जिला भी हुआ लॉक , कलेक्टर ने जारी किया आदेश , जरूरी सेवाओ को छोड़ कर सभी गतिविधि प्रतिबंधित
जांजगीर चाम्पा , 11-04-2021 9:01:50 PM
जांजगीर चाम्पा 11 अप्रैल 2021 - जिले में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जांजगीर चाम्पा कलेक्टर ने जिले में 13 अप्रैल की शाम 06 बजे से 23 अप्रैल की रात्रि 11.59 तक के लिए टोटल लॉक डाउन का आदेश जारी कर दिया है।
लॉक डाउन के दौरान जरूरी सेवाओं को छोड़ कर सभी प्रकार की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है जारी आदेश के मुताबिक -
01- जांजगीर चाम्पा जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को दिनांक 13-04-2021 सायं 6:00 बजे से दिनांक 23-04-2021 रात्रि 11:59 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है।
02 - उपरोक्त दर्शित अवधि में जांजगीर चाम्पा जिले की सभी सीमाएं पूर्णत : सील रहेगी।
03 - उपरोक्त अवधि में केवल मेडिकल दुकानों को पूर्व निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी , मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिये दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे।
04 - दूध पार्लर व दुग्ध वितरण की समयावधि प्रात : 6:00 बजे से 8:00 बजे तक एवं सायं 5:00 बजे से 6:30 बजे तक होगी , साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि दुग्ध व्यवसाय हेतु कोई भी दुकान / पार्लर नही खोले जायेंगे केवल दुकान / पार्लर के सामने फिजीकल डिस्टेसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करते हुए उपरोक्त समयावधि में दुग्ध विक्रय की अनुमति होगी।
05 - न्यूज पेपर हॉकर हेतु समय प्रात : 5:00 बजे से प्रात : 7:00 बजे तक अनुमति होगी , 6- पशु चारा दुकानें पेट शॉप / एक्वेरियम को केवल पशुओं को पशुचारा देने हेतु प्रात : 6:00 बजे से 8:00 बजे तक शॉप खोलने की अनुमति होगी।
07 - एलपीजी गैस सिलेण्डर की एजेसियां केवल टेलीफोनिक या ऑनलाईन ऑर्डर लेंगे तथा ग्राहकों को सिलेण्डरों की घर पहुंच सेवा उपलब्ध करायेंगे।
08 - औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण ईकाईयों को अपने कैंपस के भीतर ( Onsite ) मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुए उद्योगों के संचालन व निर्माण कार्यों की अनुमति होगी।
ज्यादा जानकारी के लिए पढ़े आदेश की कॉपी -














