छत्तीसगढ़ में शराब दुकानों के लिए नया गाईड लाईन जारी , अब प्रदेश में शराब खरीदने के लिए हो गया यह नियम अनिवार्य
रायपुर , 31-03-2021 10:44:06 PM
रायपुर 31 मार्च 2021 - छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों ने शासन और प्रसासन सहित सभी आम लोगो को चिन्ता में डाल दिया है।
प्रदेश के आधे से ज्यादा जिलो में नाईट कर्फ्यू और धारा 144 लागू कर दी गई है शासन ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रदेश में दुकानो को खोलने और बन्द करने का समय निर्धारित कर दिया है इसी कड़ी में आज छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेसन लिमिटेड रायपुर ने आदेश जारी कर राज्य के सभी देशी और विदेशी मदिरा दुकानो के लिए नया दिशा निर्देश जारी किया है।
जारी गाईड लाईन के मुताबिक बिना मास्क लगाए शराब खरीदने आये लोगो को शराब नही देने , शोसल डिस्टनसिंग का पालन करने सहित छः बिंदुओं में आदेश जारी किया है।
आदेश की कॉपी का अनुवाद -
कार्यालय छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड , रायपुर क्रमांक / सी.एस.एम.सी.एल. / 129 / 2021-22 / 1141 रायपुर , दिनांक 30/03/2021 प्रति . महाप्रबंधक / उपमहाप्रबंधक / जिला प्रबंधक , सी.एस.एम.सी.एल. समस्त जिला विषय : कोविड -19 , कोरोना वायरस संक्रमण काल में समस्त देशी / विदेशी मदिरा दुकानों में शासन के निर्देशों के पालन बाबत् । -00 कोविड -19 , कोरोना वायरस संक्रमण काल में बचाव हेतु जिले के समस्त देशी / विदेशी मदिरा दुकानों में शासन के निर्देशों का अनिवार्यतः कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें । मदिरा दुकानों में निर्देशों के पालन हेतु व्यवस्था के लिये प्रति दुकान 10,000 / - की दर से राशि आबंटित की जा रही है । निम्नांकित बिंदुओं पर आवश्यक पालन हेतु दुकान प्रभारियों एवं समस्त मदिरा दुकानों के सुपरवाईजर / सेल्समैन को निर्देशित करें।
01 - दुकानों के समस्त कर्मी पूरे समय मास्क का उपयोग करें तथा प्रत्येक दुकान में अतिरिक्त मास्क संग्रह सुनिश्चित करें केवल मास्क वाले ग्राहकों को ही मदिरा विक्रय करें।
02 - प्रत्येक मदिरा दुकानों में ग्राहक काउन्टर के सामने बेरिकेटिंग किया जाये तथा अधिक बिक्री वाले समय पर ग्राहकों की अधिक भीड़ ना होने दें । भीड़ अधिक होने पर उन्हें आपस में सोशल डिस्टेंसिंग पालन कराने सुरक्षा गार्डो को उक्त अवधि में अनिवार्यतः दुकान में उपस्थित रहकर भीड़ को नियंत्रित कर निर्देशों के पालन हेतु तैनात करें।
03 - दुकान में आने वाले कर्मी एवं परिवहन कर्मी तथा सुरक्षाकर्मी के माध्यम से ग्राहाकों के सेनेटाईजेशन के लिये पर्याप्त सेनेटाईजर की व्यवस्था रखी जाये । दुकान खुलने एवं बंद होने पर पर्याप्त सेनेटाईजेशन करें ।
04 - मदिरा दुकान भवन का समय - समय पर सेनेटाईजेशन किया जाये । मदिरा दुकान के अंदर एवं बाहर आसपास साफ - सफाई पर ध्यान रखें।
05 - ग्राहकों में से कोई व्यक्ति सर्दी - खाँसी से ग्रस्त मरीज हो , तो उसे तत्काल भीड़ से पृथक करने गार्ड को हिदायत दें।
06 - जिला स्तर पर जाँच दल गठित कर कोविड से संबंधित निर्देशों के पालन की प्रत्येक दुकान की प्रतिदिन 05 बार निरीक्षण करायें तथा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त करें । जिले का संक्षिप्त प्रतिवेदन प्रतिदिन सी.एस.एम.सी.एल. मुख्यालय को प्रेषित करें । उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाये । ( प्रबंध संचालक द्वारा अनुमोदित ) 3h उपमहाप्रबंधक सी.एस.एम.सी.एल. रायपुर


















