कोरोना को लेकर जांजगीर चाम्पा जिले में भी नए और सख्त दिशा निर्देश जारी , कलेक्टर ने देर रात किया आदेश जारी , आदेश का उल्लंघन करने पर होगी सीधा जेल
जांजगीर चाम्पा , 25-03-2021 12:03:55 PM
जांजगीर चाम्पा 25 मार्च 2021 - जांजगीर कलेक्ट्रेट से देर रात जारी आदेश के मुताबिक भारत सरकार एवं राज्य शासन द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार कोरोना वायरस ( कोविड -19 ) नियंत्रण के संबंध में पूर्व में लागू अधिकांश प्रतिबंधों में समय - समय पर सशर्त छूट प्रदान की गई थी । उपरोक्त आंशिक प्रतिबंधों की समीक्षा की गई । वर्तमान में कोरोना वायरस ( कोविड -19 ) पॉजिटिव प्रकरणी संख्या में लगातार वृद्धि होने के फलस्वरूप तथा जिला प्रशासन के प्रत्येक स्तर पर पूर्व में अधिरोपित प्रतिबंधों शतों का कडाई से पालन कराना एवं परिस्थिति अनुरूप युक्तियुक्त प्रतिबंध अधिरोपित किया जाना आवश्यक हो गया है । अतः वर्तमान में कोरोना वायरस के प्रभाव को देखते हुए कोरोना वायरस ( कोविड -19 ) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम तथा आमजनों के सुरक्षा की दृष्टिकोण से निम्नलिखित आदेश / निर्देश प्रसारित किया जाता है -
01 - होली मिलन या अन्य किसी भी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति आगामी आदेश पर्यन्त नहीं होगी । होलिका दहन के दौरान फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क का उपयोग करने की शर्त का कड़ाई से पालन करते हुये अधिकतम 05 व्यक्ति उपस्थित रह सकेगें।
02 - जिला जांजगीर - चाम्पा अन्तर्गत सभी पर्यटन स्थलों में आम जनता का प्रवेश आगामी आदेश पर्यन्त प्रतिबंधित रहेगा।
03 - सार्वजनिक स्थलों में फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा । उल्लंघन की दशा में राज्य शासन द्वारा समय - समय पर निर्धारित अर्थदण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा । अर्थदण्ड देने से इंकार करने पर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
04 - समस्त प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम एवं त्यौहार , सामाजिक , सांस्कृतिक , राजनैतिक , खेलकूद , मेला , समारोह अथवा अन्य किसी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किया जाना प्रतिबंधित रहेगा।
05 - धार्मिक स्थल केवल व्यक्तिगत पूजा के लिए खुले रहेगें । व्यक्तिगत एकल रूप से धार्मिक स्थल संस्थान में प्रवेश किया जा सकेगा , परन्तु किसी प्रकार का सामूहिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जायेगा।
06 - विवाह अंत्येष्टि / दशगात्र अथवा उससे संबंधित आवश्यक कार्यक्रम में फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ मारक का कड़ाई से उपयोग की शर्त के अधीन अधिकतम 50 व्यक्तियों को ही शामिल होने की अनुमति होगी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों को समय - समय पर हाथ धोना सैनिटाईज करना अनिवार्य होगा तथा कार्यक्रम के लिए नियमानुसार जिला दण्डाधिकारी अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी अथवा संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारियों से लिखित अनुमति प्राप्त करना होगा , समस्त प्रकार के सभा , धरना , रैली , जुलुस अथवा सार्वजनिक प्रदर्शन आगामी आदेश पर्यन्त प्रतिबंधित रहेगें , दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों में क्रमश : 02 एवं 04 व्यक्ति ही बैठ सकेगें।
07 - डी.जे. , नगाडा अथवा अन्य समस्त प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग आगामी आदेश पर्यन्त प्रतिबंधित रहेगा
08 - अन्य राज्यों से हवाई यात्रा , रेल अथवा सड़क मार्ग से जिले में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों को 07 दिवस होम क्वारंटाईन में रहना अनिवार्य होगा।
09 - सार्वजनिक स्थलों , सिनेमा हॉल एवं मॉल्स में आने - जाने वालों की दैनिक जांच की जावेगी एवं कोविड -19 गाईडलाईन का पालन कराया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।
10 - यदि किसी व्यक्ति को सर्दी , खांसी , बुखार , सांस लेने में तकलीफ , स्वाद या गंध महसुस नही होना , दस्त , उल्टी या शरीर में दर्द की शिकायत हो , तो निकटतम केन्द्र में कोविड -19 जांच कराना तथा जांच रिपोर्ट प्राप्त होने तक होम क्वारटाईन रहना अनिवार्य होगा , रिपोर्ट पॉजिटिव होने तथा होम आईसोलेशन हेतु अनुमति प्रदान किये जाने पर अनुमति की शर्तो का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।
11 - यदि किसी क्षेत्र में कोविड -19 पॉजिटिव मरीजों की सघनता पायी जाती है तो उक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया जायेगा तथा उक्त क्षेत्र के सभी व्यक्तियों को कंटेनमेंट जोन संबंधी समस्त दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
12 - इस आदेश द्वारा दी गई सशर्त अनुमति को छोड़कर सार्वजनिक स्थलों में 05 से अधिक व्यक्तियों का एकत्रित होना आगामी आदेश पर्यन्त प्रतिबंधित रहेगा।
13 - जांजगीर - चाम्पा जिले में कोरोना वायरस ( COVID - 19 ) के बढ़ते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए कोरोना वायरस निगरानी , जांच , निरीक्षण दल द्वारा भौतिक परीक्षण , संगरोध और इलाज से संबंधित अधिकारी / कर्मचारियों को यदि कोई भी व्यक्ति सहयोग देने से इंकार करता है अथवा वांछित जानकारी देने से इंकार करता है या निगरानी दल के निर्देशों का पालन नहीं करता है अथवा इस आदेश का उल्लंघन करता है , तो वह व्यक्ति भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 270 सहपठित एपिडेमिक डिसीजेंज एक्ट , 1897 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम , 2005 के अधीन दण्ड का भागी होगा।
14 - कार्यालयीन आदेश कमांक / 134 / एडीएम / 2021 जांजगीर , दिनांक 19-03-2021 द्वारा जारी आदेश पर भी यह आदेश लागू होगा।
15 - यदि उपरोक्त आदेश / निर्देशों का उल्लंघन करना पाया जाता है तो भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कडी कार्यवाही की जाएगी , यह आदेश तत्काल लागू किया जाना आवश्यक है वर्तमान परिस्थितियों में इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सम्यक समय में तामीली संभव नहीं होने के कारण यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है , आदेश का व्यापक प्रचार - प्रसार तथा कडाई से पालन सुनिश्चित किया जावें यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा तथा आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा ।














