जांजगीर चाम्पा जिले में होली त्यौहार को लेकर गाईड लाईन जारी , पढ़े पूरी खबर
जांजगीर चाम्पा , 21-03-2021 6:53:16 PM
जांजगीर चाम्पा 21 मार्च 2021 - वर्तमान में जांजगीर - चाम्पा जिले में कोरोना वायरस ( कोविड -19 ) से संक्रमितों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है , जिसका एहतियात के तौर पर सावधानी बरतने हेतु आम जन को सुरक्षित रखने की दृष्टिकोण से होली त्यौहार ( वर्ष 2021 ) मनाने के लिये निम्नलिखित निर्देश जारी किया जाता है -
01 - सभी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे ।
02 - कोविड -19 से संबंधित भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा समय - समय पर जारी निर्देशों , मापदण्डों एवं गाईडलाईन का अक्षरशः पालन करना होगा।
03 - सार्वजनिक स्थानों पर सामूहिक होली मिलन समारोह / नगाडा बजाना प्रतिबंधित होगा।
04 - होलिका दहन कार्यक्रम में सोशल डिस्टेसिंग / मास्क का उपयोग करना अनिवार्य होगा अन्यथा समिति प्रबंधक संचालक के विरुद्ध कडी कानूनी कार्यवाही की जाएगी । यह ध्यान रखा जाए कि होलिका दहन बिजली के तार के नीचे नही किया जाए।
05 - निज- निवास में होली मिलन में सम्मिलित होने वाले समस्त व्यक्तियों का थर्मल स्क्रीनिंग कराया जाना , मास्क पहनना समय - समय पर हैंड सैनेटाइजर का उपयोग करना फिजिकल डिस्टेसिंग तथा सोशल डिस्टेशिंग अर्थात् व्यक्तियों के मध्य कम से कम दो मीटर / 06 फीट दूरी रखना अनिवार्य होगा।
06 - होलिका दहन के समय अल्कोहल युक्त हैंड सैनिटाईजर का उपयोग न किया जाए।
07 - होली त्यौहार पर समूह में 05 से अधिक लोगों का एक साथ घूमना प्रतिबंधित रहेगा।
08- होली कार्यक्रम में सामूहिक भोज का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा।
09 - होली के दिन तेज रफ्तार से गाडियों को चलाने तथा अधिक साउण्ड याले सायलेंसर की गाड़ियां प्रतिबंधित रहेगा।
10 - जिले में होली त्यौहार पर कलर की दुकानों में भीड नही लगाये तथा सोशल डिस्टेसिंग का पालन अनिवार्य होगा साथ ही मास्क लगाया जाना अनिवार्य होगा नही तो संबंधित दुकानदार तथा खरीददार के विरुद्ध जुर्माना लगाया जावेगा ।
11- रेसीडेंसीयल कालोनियों में सामूहिक होली मिलन पर प्रतिबंधित रहेगा टेंट , माईक , फाग गीत आदि का आयोजन सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिबंधित रहेगा।
12 - होली के दिन शराब पीकर वाहन चलाना एवं दो पहिया वाहनों में 03 सवारी गाडी चलाना प्रतिबंधित रहेगा , उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी जाएगी।
13 - होली के दिन डी.जे.साउण्ड सिस्टम बजाना प्रतिबंधित रहेगा ध्वनि विस्तारक यंत्र उपयोग के समय एन.जी.टी. एवं शासन के द्वारा ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिये निर्धारित मानकों कोलाहल अधिनियम , भारत सरकार एवं माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाना होगा।
यदि उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करना पाया जाता है तो भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
अपील : - कोरोना वायरस ( कोविड -19 ) के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिले के आम नागरिकों से अपील किया जाता है कि पर्यावरण एवं स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए होली त्यौहार अपने निवास पर परिवार के साथ रहकर मनाया जाए तथा होली में कम से कम पानी / लकडी का उपयोग किया जाए , होली त्यौहार में सोशल डिस्टैसिंग / मास्क का उपयोग किया जाए साथ ही होली त्यौहार में हर्बल कलर का उपयोग किया जाए।














