आखरी सांस तक जेल में रहेगा नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी शिक्षक और उसका दोस्त , POCSO की विशेष अदालत ने सुनाया फैसला
बिहार , 2021-03-09 19:14:54
हाजीपुर 09 मार्च 2021 - बिहार में हाजीपुर की POCSO की विशेष अदालत ने छात्रा के साथ एक साल तक रेप करने वाले हैवान टीचर को कठोर सजा सुनाई है स्कूली छात्रा के साथ रेप और ब्लैकमेलिंग के आरोपी टीचर को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. साथ ही टीचर और उसके साथी पर 1-1 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है।
रेप की यह शर्मनाक वारदात वैशाली जिले के महनार से सामने आई थी. जहां स्कूल का टीचर और उसका दोस्त एक साल तक नाबालिग छात्रा का यौन शोषण करता रहा. यहीं नहीं दोनों ने बाद में अश्लील वीडियो बनाकर छात्रा को ब्लैकमेल किया. साल भर तक उत्पीड़न के बाद छात्रा डिप्रेशन का शिकार हो गई. इसके बाद परिजनों ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी।
पुलिस के मुताबिक मार्च 2019 में छात्रा से रेप का मामला सामने आया था. महनार के पानापुर हरगोविन्दपुर के सरकारी स्कूल की सोनू (काल्पनिक) आठवीं की छात्रा थी. स्कूल के ही टीचर अभिषेक और उसके एक ड्राइवर दोस्त ने उसके साथ साल भर रेप किया और उसका वीडियो बना लिया।
आरोपी टीचर छात्रा के वीडियो को सोशल मीडिया पर डाल देने की धमकी दी और लगातार उसके साथ यौन शोषण करता रहा पीड़ित नाबालिग के पिता बिहार से बाहर हैदराबाद में काम करते थे और नाबालिग अपनी मां के साथ अकेली घर पर रहकर पढ़ाई करती थी।
लगातार ब्लैकमेलिंग से नाबालिग लगातार सदमे में थी और गहरे डिप्रेशन का शिकार हो गई. करीब एक साल बाद लड़की ने पिता को पूरे मामले की जानकारी मिली जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा. पुलिस ने इस मामले में तत्काल आरोपी टीचर और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया था. ये मामला पॉक्सो की विशेष अदालत में लाया गया।
जहां एडीजे आशुतोष कुमार झा ने आरोपी टीचर और उसके दोस्त को मौत तक जेल में रखने की सजा सुनाई है.अदालत ने सजा के साथ हैवान टीचर और उसके दोस्त पर 1-1 लाख के जुर्माना भी लगाया है. वहीं, 12 साल की उम्र में हैवानियत झेलने वाली पीड़िता के लिए कोर्ट ने 10 लाख के मुआवजे का भी एलान किया है।