राज्य सरकार का बड़ा फैसला , फीस को लेकर छात्रो को नही किया जा सकता परीक्षा से वंचित
मध्य प्रदेश , 2021-03-02 00:21:40
भोपाल 02 मार्च 2021 - प्रदेश में कोई भी सीबीएसई या माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबद्ध स्कूल फीस के आधार पर न तो विद्यार्थी को परीक्षा से वंचित कर पाएंगे और न ही परिणाम रोक पाएंगे। जबरदस्ती फीस वसूलने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सभी कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारियों को एक बार फिर इसके लिए निर्देश दिए जाएंगे। यह बात स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने विधानसभा में सोमवार को बहादुर सिंह चौहान के जय मां वैष्णों कान्वेंट स्कूल झारड़ा द्वारा फीस के लिए गरीब व्यक्ति के साथ मारपीट करने का मामला उठाने पर कही।
प्रश्नकाल के दौरान महिदपुर से विधायक बहादुर सिंह चौहान ने जय मां वैष्णों कान्वेंट स्कूल और भारतीय माध्यमिक विद्यालय, बनबना की मान्यता निरस्त करने की बात उठाई। उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने गलत जानकारी दी है। स्कूल संचालक इतना प्रभावशाली है कि वो धमकी देता है कि आवाज उठाना का राजनीतिक परिणाम उठाना होगा। फीस के लिए गरीब को बुलाकर मारपीट की जाती है। पेट्रोल पंप और स्कूल के बीच नौ फीट की दूरी है।
स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा कि जांच के दौरान दोनों स्कूलों कमियां पाई गई हैं। मान्यता निरस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। तरुण भनोत, जीतू पटवारी, रामेश्वर शर्मा, संजय शाह सहित अन्य विधायकों के कोरोनाकाल में स्कूल बंद होने के बाद भी जबरदस्ती फीस वसूलने का मुद्दा उठाने पर विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कहा कि इस विषय को समग्रता में देखा जाए।
इस पर स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश हैं कि जिन विद्यालयों ने ऑनलाइन पढ़ाई कराई है वे सिर्फ ट्यूशन फीस ले सकते हैं। इसके अलावा किसी प्रकार की फीस नहीं ली जाएगी। यदि कोई ऐसा करता है तो कलेक्टर के पास शिकायत की जा सकती है। उन्हें अधिकृत किया गया है। एक बार फिर कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश देंगे।