जांजगीर-चांपा जिले के इन जगहों को किया गया कंटेनमेंट जोन घोषित,
छत्तीसगढ़ , 2020-06-08 00:00:00
जांजगीर चांपा 08 जून, 2020 - कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी यशवंत कुमार ने जांजगीर-चांपा जिले के संस्थागत क्वारंटीन मे रह रहे प्रवासी श्रमिकों के कोरोना संक्रमित पाये जाने के बाद ग्राम बडे सीपत-मालखरौदा, बिरकोनी ,, अकलतरा के क्रमाक 05 व 18 (चिन्हाकित क्षेत्र) और नगर पंचायत शिवरीनारायण के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की चारों दिशाओं में 20 मीटर क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। जिले की ग्राम बड़े सीपत, शिवरीनारायण और बिरकोनी में एक-एक कोविड-19 पाजीटिव की पहचान की गई है।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश में कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति और अपरिहार्य स्वास्थ्यगत आपातकालीन परिस्थितियों को छोड़कर कंटेनमेंट जोन में आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। क्षेत्र के निवासी बिना अनुमति के अपने घरों से बाहर किसी भी स्थिति में नहीं निकलेंगे। कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इस संबंध में किसी प्रकार की आवश्यकता होने पर जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय द्वारा पृथक से आदेश प्रसारित किए जाएंगे। कंटेनमेंट क्षेत्र के अंतर्गत सभी दुकान एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश तक पूर्णतः बंद रहेंगे।