सक्ती जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थ राकेश अग्रवाल पर शनि की महा दशा एक के बाद एक हो रही है कार्यवाही
जांजगीर चाम्पा , 19-02-2021 9:04:54 PM
जांजगीर चांपा 25 जनवरी 2021 - जांजगीर चाम्पा जिले के सक्ती में संचालित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय के विभिन्न पदों पर चल रही भर्ती में भ्रष्टाचार और अवैध वसूली की गंभीर शिकायत मिलने और वायरल आडियो में सांख्यिकी अन्वेषक राकेश अग्रवाल द्वारा अभ्यर्थी से नियुक्ति के लिए धनराशि की मांग की जाने के बाद कलेक्टर यशवंत कुमार ने राकेश अग्रवाल को 25 जनवरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था और अब राकेश अग्रवाल को मुख्य सूचना आयुक्त एम के राउत ने एक और मामले में 25 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है
राज्य सूचना आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक जैजैपुर के वार्ड क्रमांक 06 निवासी धनेश्वर साहू के द्वितीय अपील प्रक्ररण क्रमांक ए/1513/2019 के जनसूचना अधिकारी जिला शिक्षाधिकारी सक्ती के विरूद्व छत्तीसगढ राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील आवेदन प्रस्तुत किया था।
मुख्य सूचना आयुक्त एम के राउत ने इसे गंभीरता से लिया और मुख्य सूचना आयुक्त ने जनसूचना अधिकारी को आयोग के समक्ष अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया लेकिन जनसूचना अधिकारी (जिला शिक्षाधिकारी सक्ती ) राकेश अग्रवाल ने जवाब प्रस्तुत किया वो संतोषजनक नहीं था तथा बिलंब के कारण के संबंध में राकेश अग्रवाल अपना स्पष्टीकरण नहीं प्रस्तुत कर सके इसके चलते मुख्य सूचना आयुक्त एम के राउत ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20(1) के तहत जनसूचना अधिकारी (जिला शिक्षाधिकारी सक्ती जिला जांजगीर-चाम्पा ) राकेश अग्रवाल को 25 हजार रूपए की अर्थदण्ड अधिरोपित किया।

















