जिले में तीन महीने के लिए लगी धारा 144 , एस डी एम के प्रतिवेदन पर कलेक्टर ने जारी किया आदेश ,,
धमतरी , 28-01-2021 11:38:12 PM
धमतरी 28 जनवरी 2021 - धमतरी कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य ने धमतरी तहसील के ग्राम तिर्रा में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के लागू किया गया है।
इसके तहत ग्राम तिर्रा में कोई भी व्यक्ति , सार्वजनिक स्थल में किसी प्रकार का शस्त्र , लाठी , बल्लम , तलवार , चैन एवं अन्य हथियार अपने साथ लेकर नहीं चलेगा और न ही रखेगा।
इसके अतिरिक्त पांच व्यक्ति से अधिक संख्या में एक जगह एकत्रित नहीं होंगे। यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 की उपधारा (2) के तहत एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। यह आदेश ग्राम तिर्रा में तीन महीने तक लागू रहेगी।
गौरतलब है कि धमतरी के अनुविभागीय दण्डाधिकारी ने एक प्रतिवेदन जिला दण्डाधिकारी को प्रस्तुत किया है। इसके तहत ग्राम तिर्रा में बड़पारा के निकट भूमि संबंधी विवाद के कारण कानून व्यवस्था की स्थिति बनने, वर्तमान में लोक प्रशांति के भंग होने तथा मानव जीवन एवं सम्पत्ति को खतरा होने की आशंका व्यक्त की गई है।
इसके मद्देनजर जिला दण्डाधिकारी ने ग्राम तिर्रा में सामान्य जनजीवन एवं लोक सम्पत्ति के लिए, लोक सम्पत्ति की सुरक्षा को उत्पन्न हुए खतरे का निवारण करने के लिए यह आदेश जारी किया गया है।


















