छत्तीसगढ़ - शराब दुकानों के खुलने और बन्द होने के समय मे बदलाव , शहरी और ग्रामीण क्षेत्रो की दुकानों के लिए अलग अलग समय तय , आदेश जारी ,,
कांकेर , 2021-01-18 17:00:56
कांकेर 18 जनवरी 2021 - शासन के निर्देशानुसार कोरोना वायरस के फैलाव को नियंत्रित करने एवं बचाव की दृष्टि से सोशल डिस्टेंसिंग, पर्सनल डिस्टेसिंग एवं अन्य समस्त उपायों की पूर्ति मदिरा दुकानों पर सुनिश्चित करने के लिए कांकेर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी चन्दन कुमार ने जिले के समस्त मदिरा दुकानों को खुलने एवं बंद करने के समय में आंशिक संशोधन किये हैं।
कलेक्टर ने जिले के समस्त देशी मदिरा दुकान सी.एस.2 (घघ) , विदेशी मदिरा दुकानें एफ.एल.1(घघ) को पूर्व आदेश 08 जनवरी से प्रातः 09 बजे से रात्रि 10 बजे तक संचालन करने की अनुमति प्रदान की गई थी।
जिसे आंशिक संशोधन करते हुए कलेक्टर चन्दन कुमार द्वारा जिले के देशी , विदेशी मदिरा दुकान कांकेर , चारामा एवं भानुप्रतापपुर के मदिरा दुकान खुलने एवं बंद होने के समय प्रातः 09 बजे से रात्रि 10 बजे तक संचालित करने की अनुमति दी गई है।
इसी प्रकार जिले के आंतरिक एवं दूरस्थ क्षेत्रों के देशी, विदेशी मदिरा दुकान नरहरपुर , दुर्गूकोंदल , अंतागढ़ , पखांजूर एवं बांदे के मदिरा दुकानों का खुलने एवं बंद होने का समय में संशोधित करते हुए प्रातः 09 बजे से रात्रि 09 बजे तक खुलने की अनुमति दी गई है।