कलेक्ट्रेट परिसर और उसके आसपास क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक धारा 144 लागू , कलेक्टर ने जारी किया आदेश ,,
कांकेर , 2021-01-12 19:25:59
कांकेर 12 जनवरी 2021 - कांकेर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी चन्दन कुमार द्वारा भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(1) के अंतर्गत कलेक्ट्रेट परिसर कांकेर एवं उसके आसपास प्रतिबंधात्मक आदेश धारा 144 लागू किया गया है जो 06 अप्रैल 2021 तक प्रभावशील रहेगा।
इस दौरान किसी भी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, सभा, रैली-जुलूस या नारेबाजी इत्यादि केेे लिए प्रतिबंधित रहेगा कलेक्ट्रेट परिसर एवं परिसर के आसपास 200 मीटर की दूरी को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।