छत्तीसगढ़ - पेट्रोल और डीजल बिक्री की सीमा तय, अब दो पहिया वाहनों को मिलेगा सिर्फ इतना पेट्रोल
रायपुर 15 मई 2026 - छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल की किल्लत के कारण पेट्रोल पंपों में भारी भीड़ देखी जा रही है। इस बीच गरियाबंद कलेक्टर ने पेट्रोल और डीजल के वितरण को लेकर सख्त निर्देश जारी कर दिया है। अब दोपहिया वाहन में केवल 300 और चार पहिया वाहन में अधिकतम 1000 रुपये तक पेट्रोल देने की सीमा तय कर दी गई है। अनावश्यक खरीद और जमाखोरी की आशंका जताई गई, जिसके कारण पेट्रोल और डीजल को ड्रम, जरीकेन या बोतल में बेचने पर रोक लगा दी गई है।
आदेश में सख्त कहा गया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ ही एम्बुलेंस जैसे सेवा वाहनों को पेट्रोल-डीजल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। मामले में जिला खाद्य अधिकारी अरविन्द दुबे ने कहा कि वर्तमान में सप्लाई में जरूर कुछ शॉर्टेज है, किन्तु स्थिति पेनिक नहीं है। तीन दिन में होने वाले खपत एक दिन में हो जा रहा है। जरूरत नहीं होने पर भी भंडारण की परिपाटी शुरू कर दिया गया है। इन्हीं अफवाहों पर विराम लगाने सतत सप्लाई नहीं आते तक अस्थाई तौर पर यह आदेश निकाला गया है।
बता दें कि खाद्य सचिव रीना बाबासाहेब कंगाले ने स्पष्ट किया है कि छत्तीसगढ़ में पेट्रोल एवं डीजल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और आम नागरिकों को किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्रदेश के ऑयल डिपो को नियमित रूप से पेट्रोल एवं डीजल की आपूर्ति हो रही है तथा वितरण व्यवस्था पर लगातार निगरानी रखी जा रही है।
खाद्य सचिव ने जानकारी दी कि प्रदेश में वर्तमान में कुल 2516 पेट्रोल/डीजल पंप संचालित हैं। राज्य में पेट्रोल का 45,474 किलोलीटर तथा डीजल का 84,654 किलोलीटर स्टॉक उपलब्ध है। वहीं पेट्रोल की दैनिक आवश्यकता 3,635 किलोलीटर तथा डीजल की दैनिक आवश्यकता 5,873 किलोलीटर है। आज प्रदेश के विभिन्न ऑयल डिपो में 6,551 किलोलीटर पेट्रोल तथा 4,760 किलोलीटर डीजल प्राप्त हुआ है।















