छत्तीसगढ़ - शादी या बर्थडे की पार्टी में 100 से अधिक मेहमान बुलाये तो लगेगा जुर्माना, 01 अप्रैल से लागू होगा नया नियम
रायपुर 24 मार्च 2026 - नगरीय निकायों को बिना सूचना दिए शादी, जन्मदिन या अन्य आयोजनों में 100 से अधिक मेहमान बुलाए जाने पर जुर्माना भरना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में 01 अप्रैल से नई सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी लागू होगी। नए नियमों के मुताबिक यदि घर या किसी निजी स्थान पर शादी, जन्मदिन या इस तरह का कोई और समारोह करते हैं और 100 से अधिक लोग शामिल हो रहे हैं, तो इसकी सूचना आयोजन के तीन दिन पहले स्थानीय निगम या पालिका को लिखित में देनी पड़ेगी।
इस नियम को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने तुगलकी फरमान बताया है। उन्होंने कहा कि बिना जानकारी ज्यादा मेहमान बुलाने और आयोजन से कचरा फैलाने पर जुर्माना का प्रविधान किया गया है। कार्यक्रम की सूचना तीन दिन पहले देने की अनिवार्यता की गई है। सरकार का यह निर्णय अव्यवहारिक है। सरकार को निर्णय तत्काल वापस लेना चाहिए।

















