सक्ती - धान खरीदी में लापरवाही बरतना इन दो पटवारियों को पड़ा भारी, कलेक्टर ने किया सस्पेंड
सक्ती 17 जनवरी 2026 - धान खरीदी के दौरान गंभीर लापरवाही और अनियमितताओं के मामले में सक्ती जिला प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर अमृत विकास तोपनो के निर्देश पर दो पटवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है और एक धान खरीदी प्रभारी के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
तहसील भोथिया के धान उपार्जन केंद्र के नोडल अधिकारी विशेश्वर सिंह सिदार को 16 जनवरी को आयोजित टोकन सत्यापन समीक्षा बैठक में बिना सूचना अनुपस्थित पाए जाने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। जारी आदेश में कहा गया है कि बैठक में उनकी अनुपस्थिति और केंद्र के कार्य में लापरवाही ने शासन की योजना को प्रभावित किया। निलंबन के दौरान उनका मुख्यालय तहसील भोथिया रहेगा और नियमानुसार उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 9(1) के तहत की गई है।
इसी तरह सकर्रा और सोनादुला समितियों के नोडल अधिकारी के रूप में कार्यरत मालखरौदा अनुविभाग के हल्का पटवारी शेरसिंह राठिया को भी उनके दायित्वों का सही तरीके से निर्वहन नहीं करने, भौतिक सत्यापन में लापरवाही बरतने और टोकन सत्यापन में अनियमितता बरतने के आरोप में निलंबित किया गया है।आदेश में उल्लेख किया गया है कि उनके इस कृत्य ने शासन के निर्देशों की अवहेलना और कार्य में उदासीनता का परिचय दिया।
निलंबन काल में उनका मुख्यालय तहसील अड़भार रहेगा और उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता दी जाएगी। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966, उपनियम 9 के तहत की गई है।

















