छत्तीसगढ़ - रेप के मामले में NSUI नेता को 10 साल की सजा, कॉलेज की छात्रा के साथ किया था हैवानियत
कांकेर 29 नवंबर 2025 - कांकेर जिले में कालेज की छात्रा के साथ हैवानियत करने वाले NSUI नेता को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। आरोपी ने कालेज छात्रा को कार में बंधक बनाकर उसके साथ मारपीट कर रेप किया था। वारदात के बाद आरोपी ने पीड़िता को मुंह खोलने पर कार से कुचलकर जान से मारने की धमकी दी थी। इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है।
दरअसल मामला 16 नवंबर 2022 का है। कालेज में पढ़ने वाली 22 साल की छात्रा को छात्र नेता रूहाब मेमन के धोखे छात्रा को मिलने के लिए घड़ी चौक के पास बुलाया था। छात्रा के पहुंचने पर आरोपी रूहाब मेमन ने युवती को अपनी कार में बैठा लिया और उसे केशकाल ले गया। केशकाल से लौटते वक्त रूहाब मेमन ने छात्रा को कांकेर के सिंगारभाट जंगल ले गया। जहां आरोपी ने छात्रा को कार में बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया इस दौरान पीड़िता डरकर घर छोड़ने की मिन्नतें करती रही, लेकिन आरोपी ने उसके साथ हैवानियत करते हुए दांतों से काटा, जिससे छात्रा जख्मी हो गई थी।
NSUI नेता की इस हैवानियत भरी घटना के बाद पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ पुलिस ने रेप और मारपीट के साथ ही जान से मारने की धमकी दिये जाने की रिपोर्ट दर्ज करायी थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया। जांच पूरी होने के बाद अभियोग पत्र प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कांकेर विभा पांडे के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत करने पर सभी तथ्य साबित हो गए। कोर्ट में 22 गवाहों की गवाही कराई गई। सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायालय ने छात्रा से रेप, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपी को 10 साल की कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 1500 रुपए जुर्माना लगाया है।


















