सक्ती से बड़ी खबर - राजा धर्मेन्द्र सिंह को हाईकोर्ट से मिला न्याय, इस गंभीर मामले में हुए बाईज्जत बरी
सक्ती 27 नवम्बर 2025 - इस वक्त सक्ती से एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राजा धर्मेन्द्र सिंह को रेप के आरोप से बाइज्जत बरी कर दिया है। साथ ही हाईकोर्ट ने पीड़िता की उस याचिका को भी खारिज कर दिया है जिसमे उसने राजा धर्मेन्द्र सिंह की सजा को बढ़ाने की अपील की थी।
बता दे कि 21 मई 2025 को विशेष न्यायाधीश फ़ास्ट ट्रेक सक्ती में चल रहे धारा 376 , 450 भारतीय दंड संहिता के मामले में सुनवाई करते हुए दोष सिद्ध पाए जाने पर राजा धर्मेंद्र सिंह को धारा 376 में 07 साल सश्रम कारावास की सजा और दस हजार रुपए जुर्माना , धारा 450 में 05 साल की सश्रम कारावास की सजा एवँ पांच हजार जुर्माना से दंडित किया था साथ ही जुर्माना नही पटाये जाने पर धारा 450 में 03 माह अतिरिक्त और धारा 376 में 06 महीने अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान था।
विशेष न्यायाधीश फ़ास्ट ट्रेक के फैसले को राजा धर्मेंद्र सिंह छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में चुनौती दी थी हाईकोर्ट ने उक्त मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रत्येक बिंदु एवं तथ्यों को सुनने के बाद राजा धर्मेंद्र सिंह को निर्दोष मानते हुए आरोप से दोषमुक्त किया। साथ ही पीड़िता द्वारा सजा को बढ़ाने की अपील को भी खारिज कर दिया।
इस संबंध में राजा धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि मैंने अपने सारे तथ्य पुलिस एवं न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था लेकिन पुलिस ने सभी तथ्यों को राजनीतिक दबाव के चलते अनदेखा करते हुए मेरे विरुद्ध झूठा आरोप लगाकर न्यायालय में प्रस्तुत किया। पुलिस द्वारा लगाए गए आरोपों के आधार पर सक्ती कोर्ट ने मुझे आरोपी मानकर 7 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई जिसके कारण मुझे जेल जाना पड़ा।
मैंने न्यायालय सक्ती के आदेश को उच्च न्यायालय बिलासपुर में अपील दायर की। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय से मुझे न्याय मिला। सक्ती न्यायालय के आदेश को निराधार मानते हुए उसे खारिज किया तथा मुझे निर्दोष साबित किया तथा आरोपो से बरी किया।


















