छत्तीसगढ़ - कुख्यात जुआरी समारू जिला बदर, सक्ती सहित इन जिलों में एक साल तक नही कर पायेगा प्रवेश
सारंगढ़ 23 अक्टूबर 2025 - जिला दंडाधिकारी डॉ. संजय कन्नौजे ने समारू जांगड़े, पिता हिरा जांगड़े, निवासी ग्राम नगरदा, थाना बिलाईगढ़ को छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 6 (ग) के तहत 1 वर्ष के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया है। समारू जांगड़े को पहले भी 6 बार जुआ खेलते हुए पकड़ा जा चुका है और उसकी सक्रियता स्थानीय कानून व्यवस्था के लिए खतरा मानी जा रही थी।
जिला प्रशासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार, समारू जांगड़े को जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ और समीपवर्ती जिले रायगढ़, सक्ती, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार और महासमुंद की सीमाओं में 1 वर्ष की काल अवधि के लिए प्रवेश करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। साथ ही न्यायालय ने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि निष्कासित अवधि में वह किसी भी दशा में इन जिलों में प्रवेश नहीं कर सकता है, जब तक कि उसे पूर्व अनुमति न प्राप्त हो।
जिला दंडाधिकारी डॉ. संजय कन्नौजे ने बताया कि समारू जांगड़े की गतिविधियों ने स्थानीय समाज और कानून व्यवस्था को प्रभावित किया है। जिले में बार-बार जुआ खेलने और अवैध गतिविधियों में लिप्त पाए जाने के कारण उसे जिला बदर करना आवश्यक हो गया था।


















