छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार जुआरी हुआ जिला बदर , सक्ती में भी नही रख सकेगा कदम
सारंगढ़ बिलाईगढ़ , 26-09-2025 7:00:24 PM
सारंगढ़ 26 सितम्बर 2025 - सारंगढ़ कलेक्टर डॉ. संजय कन्नौजे ने छत्तीसगढ़ सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 6 (ग) के तहत आदेश जारी कर हरिश्चंद्र जाटवर को एक साल के लिए जिला बदर कर दिया है। जारी आदेश के मुताबिक अब हरिश्चंद्र जाटवर सारंगढ़ के साथ बिलाईगढ़ के रायगढ़, जांजगीर चांपा, सक्ती , बलौदाबाजार और महासमुंद जिले में प्रवेश नही कर पायेगा। आदेश के अनुसार हरिश्चंद्र जाटवर को 24 घंटे के भीतर इन जिलों से बाहर जाना होगा।
बता दे कि ग्राम थाना परसाडीह, बिलाईगढ़ निवासी हरिश्चंद्र जाटवर 2017 से जुआ और सट्टे में सक्रिय था। वह अब तक 7 बार जुआ खेलते हुए पकड़ा जा चुका है और दोषी करार दिया जा चुका है।


















