कस्टम मिलिंग नही करने पर जांजगीर चाम्पा जिले का यह राईस मिल हुआ ब्लैक लिस्टेड , 60 क्विंटल चांवल राजसात ,,

जांजगीर चाम्पा , 10-12-2020 11:42:41 PM
Anil Tamboli
कस्टम मिलिंग नही करने पर जांजगीर चाम्पा जिले का यह राईस मिल हुआ ब्लैक लिस्टेड , 60 क्विंटल चांवल राजसात ,,
जांजगीर चापा 10 दिसंबर 2020 - अकलतरा स्थित गुरु राइस प्रोडक्ट द्वारा धान की कस्टम मिलिंग नहीं करने पर खाद्य विभाग की टीम ने बड़ी कार्यवाही करते हुए उसे खाली सूची में डाल दी है। वहीं उनका कस्टम मिलिंग निरुद्ध करने की कार्यवाही की गई।
   
खाद्य अधिकारी अमृत कुजूर ने बताया कि जांजगीर-चांपा जिले के वर्ष 2019-20 में उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग हेतु गुरू राईस प्रोडक्ट द्वारा 2.50 टन मिलिंग क्षमता के आधार पर  543065 क्विंटल का पंजीयन कराया जाकर 40,000 क्विंटल धान की 04 माहों के लिए अनुमति ली गई थी। खाद्य विभाग एवं विपणन विभाग के संयुक्त जांच  17 नवम्बर 2020 तक कुल 26,960 क्विटल धान की उठाव कर अनुपातिक जमा योग्य चांवल 18332.80 क्विटल के विरूद्ध 17388.79 क्विटल चांवल जमा किया गया है। शेष 1388.24 क्विंटल धान का 944.1 क्विंटल चांवल जमा किया जाना शेष है। 

राईस मिल के संचालक गुरूदयाल पाटले द्वारा शेष धान का चावल क्यों जमा नहीं किया जाना एवं स्टॉक को भौतिक सत्यापन कराया गया, जिसमें उनके द्वारा मिल प्रांगण में 150 बोरा धान औसत लगभग 60.00 क्विंटल (40 किग्रा प्रति बोरी के मान से) होना बताया गया। शेष धान उपलब्ध के जानकारी नही दी गई। 

स्टॉक के संबंध में उनके द्वारा कोई दस्तावेज या स्टॉक/मिलिंग पंजी जॉच के समय उपलब्ध नही कराया गया एवं विगत 02-03 माहों से किसी प्रकार का धान उठाव एवं चावल जमा नहीं किया गया। संचालक गुरूदयाल पाटले द्वारा छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश 2016 की कण्डिका 3 की उप कण्डिका (2),(3) का उल्लंघन किया गया है। उक्त फर्म द्वारा जॉच समय कस्टम मिलिंग हेतु उठाये गये धान 26960.00 क्विंटल के विरूद्ध मात्र 25572.00 क्विंटल धान का निराकरण किया गया है। 

शेष 1388.00 क्विंटल धान उनके पास उपलब्ध होना चाहिए था। जिसमें मात्र 60.00 क्विंटल लगभग (150 बोरी) ही पाया गया। इस प्रकार कुल 1328.00 क्विंटल धान का स्टॉक नहीं पाया गया। जिस कारण मौके पर प्राप्त 60.00 क्विंटल धान को संचालक गुरूदयाल पाटले से जब्त कर उसी के सुपुर्दगी किये गये थे। 

गुरू राईस प्रोडक्ट द्वारा छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश 2016 की कण्डिका 3 की उप कण्डिका(2),(3) का स्पष्ट उल्लंघन किया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय है। 
  
अतः उपरोक्त उल्लंघन के फलस्वरूप अनावेदक से जब्तशुदा 60.00 (साठ)क्विंटल चावल शासन के पक्ष में राजसात करते हुए खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में अनावेदक की राईस मिल गुरू राईस प्रोडक्ट, अकलतरा को शासकीय धान की कस्टम मिलिंग से निरूद्ध करते हुए काली सूची में डाली गई।

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