PM, CM या कोई भी नेता 30 दिन से ज्यादा दिन जेल में रहे तो जाएगी कुर्सी, अमित शाह आज पेश करेंगे तीन नए बिल
नई दिल्ली 20 अगस्त 2025 - मोदी सरकार गंभीर आपराधिक केस में गिरफ्तार होने या हिरासत में लिए जाने पर प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री या मंत्री को पद से हटाने का कानून बनाने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुधवार को इसके लिए संसद में तीन बिल पेश करेंगे। लोकसभा में आज 130वां संविधान संशोधन बिल पेश होगा।
इस बिल को राजनीति में अपराध को रोकने की दिशा में सरकार का यह एक बड़ा कदम है। इसका उद्देश्य प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को गंभीर आपराधिक मामलों में गिरफ्तार या हिरासत में लिया जाता है तो उन्हें उनके पद से हटाया जा सके।
मोदी सरकार आज जो तीन विधेयक पेश करेगी, उनमें संघ राज्य क्षेत्र सरकार (संशोधन) विधेयक 2025, संविधान (एक सौ तीसवां संशोधन) विधेयक 2025 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2025 शामिल है। बताया जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इन तीनों विधेयकों को संसद की संयुक्त समिति को भेजने के लिए लोकसभा में प्रस्ताव भी पेश करेंगे।
इन बिल के प्रावधानों के तहत, अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री में से किसी को भी गंभीर अपराधों के लिए गिरफ्तार किया जाता है, जिनमें कम से कम पांच साल की जेल की सजा हो सकती है। साथ ही उन्हें लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रखा जाता है, तो 31वें दिन उन्हें पद से हटा दिया जाएगा।
















