छत्तीसगढ़ - सौरभ सोनी सहित तीन कुख्यात बदमाश एक साल के लिए तड़ीपार , आदेश जारी
धमतरी 18 मई 2025 - शहर में कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए एसपी और कलेक्टर ने सभी थानों को सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं. इसी कड़ी में तीन और बदमाशों को जिला प्रशासन ने जिला बदर किया है. जिलाबदर किए गये बदमाश किसी भी हालत में जिले में प्रवेश नहीं कर सकते हैं. तय अवधि में जिला बदर बदमाशों को जिले की सीमा के बाहर चले जाना है. जिन तीन गुंडों को जिलाबदर किया गया वो आदतन अपराधी हैं और उनका लंबा पुलिस मे रिकॉर्ड भी है।
जिलाबदर किए गए तीनों बदमाश अपने अपने इलाकों में मारपीट, गुंडागर्दी और बलवा करने करने जैसे कामों में शामिल हैं. तीनों बदमाशों को छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क) (ख) के तहत एक साल के लिए शहर से बाहर रहने का आदेश जारी किया गया है।
जिला बदर किये गए बदमाशों में सौरभ सोनी, पिता नरेन्द्र सोनी, उम्र 25 वर्ष, आमातालाब रोड, धमतरी , गौरव मानिकपुरी, पिता अशोक मानिकपुरी, उम्र 25 वर्ष, मोटर स्टैण्ड वार्ड, धमतरी , संतदास मानिकपुरी, पिता स्व. चुरामन दास मानिकपुरी, उम्र 25 वर्ष, मकेश्वर वार्ड, धमतरी शामिल है।
कानून का पालन नहीं करने पर होगी कड़ी कार्रवाई: जिला दण्डाधिकारी ने तीनों बदमाशों को जिलों की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाने और 1 साल के बाद सक्षम न्यायालय की अनुमति के बगैर प्रवेश नहीं करने के आदेश दिये गये हैं।

















