छत्तीसगढ़ - कोर्ट से जमानत मिलने के बाद थाने गए भाजपा पार्षद को पुलिस ने किया गिरफ्तार , जाने क्या है मामला
बिलासपुर 18 मार्च 2025 - वैशाली नगर थाना क्षेत्र में एक पुराने मामले में अग्रिम जमानत मिलने के बाद थाने में जमानत लेने गए भाजपा पार्षद को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गिरफ्तार किए गए भाजपा पार्षद संतोष उर्फ जालंधर सिंह को हाईकोर्ट ने राहत देते हुए 24 घंटे के भीतर रिहा करने का आदेश दिया है।हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी अवैधानिक तरीके से की गई थी। इसके साथ ही अगली सुनवाई के लिए 24 मार्च की तिथि निर्धारित की गई है।
दरअसल भिलाई के वैशाली नगर थाने में 21 मार्च 2023 को कश्मा यादव द्वारा धारा 420 और 34 के तहत एन. धनराजू और अरविंद भाई के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई थी। इसी मामले में भाजपा पार्षद संतोष उर्फ जालंधर सिंह को भी आरोपी बनाया गया था। मामले को लेकर एन. धनराजू ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट ने जांच में देरी पर सख्ती दिखाते हुए 29 जनवरी 2025 को DGP और दुर्ग SP से स्पष्टीकरण मांगा था।
कोर्ट ने जांच में देरी पर उठाए सवाल
हाई कोर्ट ने दुर्ग SP द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र को असंतोषजनक मानते हुए नामंजूर कर दिया और इसके बाद DGP से रिपोर्ट मांगी। 21 फरवरी 2025 को DGP ने शपथ पत्र प्रस्तुत कर बताया कि जांच में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कोर्ट ने जांच छह सप्ताह में पूरी करने का निर्देश देते हुए याचिका का निस्तारण कर दिया था।
















