छत्तीसगढ़ - कुख्यात अपराधी प्रवीण कुमार 01 साल के लिए तड़ीपार , कलेक्टर ने जारी किया आदेश

धमतरी 25 फरवरी 2025 - आने वाले त्यौहार के मद्देनजर शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए गुंडे बदमाशों पर लगातार कार्यवाही की जा रही हैं। इसी कड़ी में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी नम्रता गांधी ने पुलिस अधीक्षक धमतरी आंजनेय वार्ष्णेय की अनुशंसा पर जिले के एक आदतन अपराधी को जिला बदर किया गया है।
छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क) (ख) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए कलेक्टर नम्रता गांधी ने जिले के बदमाश प्रवीण कुमार सोनवानी पिता संतोष कुमार सोनवानी उम्र 23 वर्ष निवासी सिंधी धर्मशाला के पास आमापारा धमतरी को आगामी 01 वर्ष के लिए जिला धमतरी एवं समीपस्थ जिला रायपुर, बालोद, कांकेर, गरियाबंद, दुर्ग, कोण्डागांव की राजस्व सीमाओं से हट जाने (जिला बदर) का आदेश पारित किया है।
जिला दण्डाधिकारी नम्रता गांधी द्वारा बदमाश प्रवीण कुमार सोनवानी को उपरोक्त जिलों की सीमाओं से बाहर चले जाने एवं एक वर्ष की कालावधि के पहले सक्षम न्यायालय की अनुमति के बगैर प्रवेश नहीं करने के आदेश दिये गये हैं। उक्त आदेश का पालन नहीं करने पर उसे वैधानिक कार्यवाही कर बल पूर्वक उपरोक्त जिले की सीमाओं से बाहर निकाल दिये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
यदि इसके बाद भी वह इस आदेश का उल्लंघन करे तो उसके विरूद्ध (छग) राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के सुसंगत प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी।