गर्लफ्रेंड को चूमना और गले लगाना अपराध नहीं , हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
देश , 2024-11-14 23:05:33
चेन्नई 14 नवम्बर 2024 - प्रेम-प्रसंग के एक मामले की सुनवाई के दौरान मद्रास हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि प्रेम करने वाले युवक और युवती के बीच गले लगाना और चूमना स्वाभाविक बात है। यह अपराध नहीं है। उच्च न्यायालय ने यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे युवक को राहत दी है। खबर है कि उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354 A के तहत जारी आपराधिक कार्यवाही को खत्म करने का निर्देश दिया है।
दरअसल, संथनगणेश नाम के एक व्यक्ति ने कोर्ट में याचिका दायर करते हुए ऑल वुमन पुलिस स्टेशन की ओर से उनके खिलाफ दर्ज की गई FIR को रद्द करने की मांग की थी। आरोप था कि शिकायतकर्ता ने 13 नवंबर 2022 को याचिकाकर्ता से मिलने के बाद बातचीत के दौरान उसे गले लगा लिया और चूम लिया। इसके बाद शिकायतकर्ता ने इस घटना की जानकारी अपने माता-पिता को दी और फिर याचिकाकर्ता से शादी करने का आग्रह किया जिसे उसने नकार दिया। इसके बाद शिकायतकर्ता ने याचिका कर्ता के खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी।
याचिका पर सुनवाई कर रहे जस्टिस आनंद वेंकटेश ने कहा कि ‘IPC की धारा 354-A(1) (i) के तहत अपराध होने के लिए पुरुष की तरफ से शारीरिक संपर्क बनाना जरूरी है, जिसमें अस्वीकार्य और स्पष्ट यौन गतिविधियां शामिल है। किशोरावस्था में प्रेम प्रसंग में चल रहे दो लोगों के बीच गले लगना या चूमना स्वभाविक है। किसी भी तरह से यह IPC की धारा 354-A (1) (i) के तहत अपराध नहीं हो सकता।