छत्तीसगढ़ में आतिशबाजी के साथ दीपावली मनानी हो तो इस खबर को जरूर पढ़ें , और जाने क्या तय किए गए है नियम ,,
छत्तीसगढ़ , 10-11-2020 6:31:46 AM
रायपुर 10 नवम्बर 2020 - NGT के निर्देशों के बाद छत्तीसगढ़ शासन ने भी दीपावली के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए है।
जारी निर्देश के मुताबिक दीपावली की रात 08 बजे से रात 10 बजे तक, छठ पूजा पर सुबह 06 बजे से सुबह 08 बजे तक, गुरूपर्व पर रात 08 बजे से रात 10 बजे तक और नया वर्ष या क्रिसमस पर रात 11.55 से 12.30 बजे तक फटाखे जलाए जा सकेंगे।
कम प्रदूषण करने वाले इम्प्रूव्ड पटाखों को ही बेचा जा सकेगा। लडियों की बिक्री, उपयोग तथा निर्माण प्रतिबंधित किया गया है। पटाखों के ऐसे निर्माताओं का लायसेंस भी रद्द करने के निर्देश दिए गए हैं, जिनके द्वारा पटाखों में लिथीयम, आरसेनिक, एन्टिमनी, लेड एवं मर्करी का उपयोग किया गया है। लोग ऑनलाइन वेबसाइटों से फटाखे नहीं मंगवा सकते, इस पर भी रोक है।
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशानुसार राज्य के सभी 07 क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, अम्बिकापुर और जगदलपुर को वायु गुणवत्ता की नियमित मॉनिटरिंग करने कहा गया है। राजधानी रायपुर के 2 से 3 स्थलों पर 7 नवंबर से 21 नवंबर तक मॉनिटरिंग के लिए समय निर्धारित है , इसी तरह दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, अम्बिकापुर तथा जगदलपुर में 2 से 3 स्थलों पर 9 नवंबर से 14 नवंबर तक मॉनिटरिंग की जाएगी। वायु प्रदूषण अधिक होने से कोविड-19 वायरस के रोगियों की संख्या भी बढ़ सकती है। इसके मद्देनजर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा जारी आदेश का राज्य में कड़ाई से पालन के निर्देश दिए गए हैं।


















