छत्तीसगढ़ - फर्जी दस्तावेजों के जरिये सरकारी नौकरी कर रहा था परमेश्वर , शिकायत के बाद हुआ बर्खास्त
गौरेला पेंड्रा मरवाही , 2024-09-20 14:40:55
GPM 20 सितंबर 2024 - मरवाही वनमंडल के पेंड्रारोड में फर्जी प्रमाण पत्र और झूठी जानकारी के सहारे नौकरी प्राप्त करने के मामले में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सहायक ग्रेड 03 परमेश्वर गुर्जर को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1965 के नियम 3 के उल्लंघन के चलते बर्खास्त कर दिया गया है. यह कार्रवाई DFO मरवाही वनमंडल रौनक गोयल ने की है, जिन्होंने शिकायत के बाद जांच कराने पर मामले को सही पाया।
फर्जी मार्कशीट और दस्तावेज के सहारे नौकरी करने के इस मामले में शिकायतकर्ता एम.एस. बेग बिलासपुर और गौरीशंकर श्रीवास रायपुर के द्वारा फर्जी मार्कशीट की झूठी जानकारी देकर वन विभाग में नौकरी प्राप्त करने की शिकायत की गई थी. मामले में जांच के बाद पाया गया कि परमेश्वर गुर्जर सहायक ग्रेड 03 वर्ष 1997 के पूर्व दैनिक श्रमिक के रूप में कार्यरत नहीं था।
इसके साथ ही परमेश्वर गुर्जर के द्वारा परमेश्वर गोंड निवासी बगरा के श्रमिक उपस्थिति पंजी में फर्जी तरीके से नाम अंकित कर नियमितिकरण कर झूठी जानकारी देकर नौकरी पाने की शिकायत जांच में सही पाई गई है. जिसके बाद मरवाही वन मंडल अधिकारी रौनक गोयल ने परमेश्वर गुर्जर को बर्खास्तगी का आदेश जारी किया है।